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Budget 2020: आधार कार्ड है तो बिना फॉर्म के पाएं पैन कार्ड

बजट में कई योजनाओं की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्सपेयसर्स का वेरिफिकेशन भी आधार के तहत किया जाएगा

By Renu YadavEdited By: Published: Sat, 01 Feb 2020 06:13 PM (IST)Updated: Sat, 01 Feb 2020 06:29 PM (IST)
Budget 2020: आधार कार्ड है तो बिना फॉर्म के पाएं पैन कार्ड

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Budget 2020 पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 2 घंटे 40 मिनट के बजट भाषण में कई बड़ी घोषणाएं की। इसमें महिला, युवा, रोजगार के क्षेत्र के अलावा इनकम टैक्स स्लैब में हुए बदलाव की भी घोषणा की गई। अपने भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि 5 लाख रुपए तक की इनकम वालों को पुरानी टैक्स स्लैब की तरह नई व्यवस्था में भी टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा यह भी घोषणा की गई कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो कि पैन कार्ड पाने के लिए आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा कि इनकम टैक्स विभाग जल्द ही एक प्रणाली लेकर आएगा, जिसके तहत आप चुटकियों में पैन कार्ड बनवा सकते हैं। खास बात है कि इस प्रणाली के तहत पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको लंबा-चौड़ा फॉर्म नहीं भरना होगा, बल्कि केवल आधार नंबर के आधार पर ही आपके पैन कार्ड का वेरिफिकेशन किया जाएगा। 

जानें पैन कार्ड बनवाने का आसान तरीका

बजट के दौरान जानकारी दी गई कि ग्राहकों को अब अपने आधार कार्ड के जरिए पैन अप्लाई करने पर तुरंत पैन नंबर मिल जाएगा। जबकि आमतौर पर इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है। केंद्र सरकार की प्लानिंग आधार कार्ड की डिटेल पैन के साथ लिंक करने की है। 

अब आधार से होगा करदाताओं को वेरिफिकेशन

निर्मला सीतारमण ने कहा कि करदाताओं की आसानी और सुविधा के लिए एक आधार आधारित वेरिफिकेशन पेश किया जा रहा है। आधार कार्ड के आधार पर पैन के ऑनलाइन आवेदन के लिए जल्द ही एक प्रणाली शुरू की जाएगी, जिसमें किसी आवेदन पत्र को भरने की जरूरत नहीं होगी। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते समय अपने भाषण में यह कहा कि आयकरदाताओं का वेरिफिकेशन आधार कार्ड के तहत किया जाएगा। वैसे बता दें कि इनकम टैक्स कानून के अनुसार किसी व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय अपने आधार कार्ड नंबर की डिटेल देनी होती है। ऐसे में 31 मार्च 2020 तक पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य है। इनकम टैक्स विभाग दो एजेंसियों NSDL और UTI-ITSL के जरिए पैन कार्ड जारी करता है।  


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