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Budget 2019: होम लोन लेने वालों के लिए वित्‍त मंत्री ने खोला पिटारा, अब इनकम टैक्‍स में मिलेगा इतना फायदा

अगर आप होम लोन लेकर घर खरीदने की सोच रहे हैं या घर खरीद चुके हैं और उसकी EMI भर रहे हैं तो आपके लिए बजट अच्‍छी खबर लेकर आया है

By Manish MishraEdited By: Published: Fri, 05 Jul 2019 01:17 PM (IST)Updated: Fri, 05 Jul 2019 01:18 PM (IST)
Budget 2019: होम लोन लेने वालों के लिए वित्‍त मंत्री ने खोला पिटारा, अब इनकम टैक्‍स में मिलेगा इतना फायदा
Budget 2019: होम लोन लेने वालों के लिए वित्‍त मंत्री ने खोला पिटारा, अब इनकम टैक्‍स में मिलेगा इतना फायदा

नई दिल्‍ली (बिजनेस डेस्‍क)। होम लोन लेने वालों के लिए वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कुछ महत्‍वपूर्ण घोषणाएं की हैं। अगर आप होम लोन लेकर घर खरीदने की सोच रहे हैं या घर खरीद चुके हैं और उसकी EMI भर रहे हैं तो आपके लिए बजट अच्‍छी खबर लेकर आया है। होम लोन के ब्‍याज के पुनर्भुगतान पर पहले जहां सालाना 2 लाख तक की छूट मिलती थी, उसे बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये करने का प्रस्‍ताव किया गया है। मतलब अब आप होम लोन के ब्‍याज के पुनर्भुगतान पर 3.5 लाख रुपये तक की कटौती का लाभ इनकम टैक्‍स में प्राप्‍त कर पाएंगे। 

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इनकम टैक्‍स स्‍लैब

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हालांकि इनकम टैक्‍स स्‍लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। अपने बजट के भाषण में उन्‍होंने कहा कि 5 लाख रुपये तक की सालाना इनकम वाले लोगों को किसी तरह का टैक्‍स देने की आवश्‍यकता नहीं है। दूसरी तरफ उन्‍होंने राहत देते हुए इनकम टैक्‍स में छूट की सीमा में बढ़ोतरी की है। 

उन्‍होंने एक और महत्‍वपूर्ण घोषणा की कि दो से 5 करोड़ रुपये तक की सालाना इनकम वाले लोगों पर लगेगा इनकम टैक्‍स के अलावा 3 फीसद सरचार्ज लगाया जाएगा।


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