जीएसटी लागू होने के बाद आपको किन चीजों का रखना होगा रिकॉर्ड, जानिए
जीएसटी कानून के अमल में आते ही आपको काफी सारी चीजों का रिकॉर्ड रखना होगा।
नई दिल्ली (जेएनएन)। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने के बाद आपकी काफी सारी चीजों का रिकॉर्ड अपने पास रखना होगा नहीं तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जीएसटी के अमल में आने के बाद कंपनियों को खोए, चोरी हुए, बर्बाद हुए सामान या गिफ्ट और मुफ्त में नमूने के तौर पर दी गई वस्तुओं का भी रिकॉर्ड सहेज कर रखना होगा। गौरतलब है कि सरकार की ओर से जीएसटी कानून को 1 जुलाई से लागू करना प्रस्तावित है।
सीबीईसी ने जारी की नियमावली:
वस्तु एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत रिकॉर्ड्स के रखरखाव के लिए तैयार किए गए मसौदा नियमों के मुताबिक हर अकाउंट बुक्स में सीरियल नंबर दर्ज किया जाएगा और रजिस्टर्स, अकाउंट्स व डॉक्यूमेंट्स में की गई एंट्री को मिटाया नहीं जाएगा, साथ ही इनमें ओवरराइटिंग नहीं की जाएगी। ये सभी नियम मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग सहित हर गतिविधि के लिए अलग अकाउंट या रिकॉर्ड्स का रखरखाव और सर्विसेज के प्रोविजंस से संबंधित हैं।
उद्योगों के लिए होगी मुश्किल:
जीएसटी के इन नए प्रावधानों का पालन न करना उद्योगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। जीएसटी के मसौदा नियमों के ‘लेखा एवं रिकॉर्ड’ प्रावधान उद्योग के लिए कठिन काम साबित हो सकते हैं, क्योंकि अगले दो महीने में इसका पालन करना होगा।
गौरतलब है कि जीएसटी को आजाद भारत का सबसे बड़ा कर सुधार माना जा रहा है। इसके आने के बाद भारत में केंद्र और राज्य स्तर पर लगने वाले तमाम कर खत्म हो जाएंगे और उनकी जगह जीएसटी ले लेगा।
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