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PMC Bank के ग्राहकों के लिए फिर बढ़ी निकासी सीमा, अब निकाल सकेंगे 50,000 रुपये

PMC Bank ने HDIL को 8880 करोड़ में से 6500 करोड़ का कर्ज दिया था। यह कुल का लगभग 73 फीसद है।

By NiteshEdited By: Published: Tue, 05 Nov 2019 06:37 PM (IST)Updated: Wed, 06 Nov 2019 08:20 AM (IST)
PMC Bank के ग्राहकों के लिए फिर बढ़ी निकासी सीमा, अब निकाल सकेंगे 50,000 रुपये
PMC Bank के ग्राहकों के लिए फिर बढ़ी निकासी सीमा, अब निकाल सकेंगे 50,000 रुपये

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। पंजाब ऐंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (PMC) के ग्राहकों के लिए एक बार फिर राहत भरी खबर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर PMC से छह महीने में राशि निकालने की सीमा बढ़ा दी है। अब बैंक के ग्राहक 40 हजार के बजाए 50 हजार रुपये की निकासी कर सकते हैं। चौथी बार केंद्रीय बैंक ने यह निकासी की सीमा बढ़ाई है। आरबीआई ने सबसे पहले 1000 रुपये निकासी सीमा रखा था। लेकिन जरूरत को देखते हुए धीरे-धीरे इसे बढ़ाया गया। केन्द्रीय बैंक की ओर से 23 सितंबर को पंजाब ऐंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर कई पाबंदियां लगाई गई थीं।

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चौथी बार बढ़ी निकासी सीमा

सबसे पहले निकासी की सीमा 1000 रुपये थी। इसके बाद इसे बढ़ाकर 10,000 किया गया, फिर आरबीआई ने एक बार फिर निकासी की सीमा 25,000, कर दी, इसके बाद 40,000 और अब 50 हजार रुपये की गई है। इस छूट से बैंक के जमाकर्ताओं के 78 फीसद से अधिक अपने पूरे खाते की शेष राशि को निकाल सकेंगे। आरबीआई ने कहा है कि बैंक के ग्राहकों को 50,000 रुपये की निर्धारित सीमा के भीतर अपने एटीएम से पैसे निकालने की अनुमति दी जाए। फिलहाल, रिजर्व बैंक PMC बैंक के हालात पर नजर बनाए हुए है और उसकी कोशिश है कि जमाकर्ताओं का पैसा सुरक्षित रहे और उन्हें कोई दिक्कत न हो।

बता दें कि बैंक ने HDIL को 8,880 करोड़ में से 6,500 करोड़ का कर्ज दिया था। यह कुल का लगभग 73 फीसद है। यह कर्ज कई वर्षों से एनपीए बना हुआ है। बैंक पर नया जमा स्वीकार करने और कर्ज देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

बैंक को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह आरबीआइ के आदेश के बिना कोई भी नया कर्ज आवंटित नहीं करे, ना ही कोई निवेश करे और ना ही कोई जमा स्वीकार करे। साथ ही बैंक प्रबंधन पर किसी भी तरह के दायित्वों या संपत्तियों को बेचने पर भी रोक लगा दी गई है।


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