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Tariff पर अमेरिका ने दी बड़ी राहत, भारत समेत 20 देशों से हटाया 'एड वेलोरम टैरिफ'; दुर्लभ दवाओं के निर्यात पर 0 दर

Published: Mon, 28 Sep 2026 11:06 PM (IST)

अमेरिका ने भारत सहित 20 देशों से आयातित दुर्लभ बीमारियों की दवाओं और उनके इंग्रीडिएंट्स पर 'एड वैलोरम' टैरिफ हटा दिया है।

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HighLights

  1. अमेरिका ने भारत सहित 20 देशों से एड वेलोरम टैरिफ हटाया।

  2. दुर्लभ बीमारियों की दवाओं और इंग्रीडिएंट्स पर छूट।

  3. यह छूट व्यापार समझौतों के तहत लागू की गई है।

नई दिल्ली। अमेरिकी टैरिफ (US Tariff) को लेकर एक बड़ी खबर आई है। यूएस, भारत और 19 अन्य देशों से आयात की जाने वाली कुछ खास दवाओं और उनसे जुड़े इंग्रीडिएंट्स (सामग्री) पर कोई 'एड वैलोरम' टैरिफ नहीं लगाएगा। इन दवाओं का इस्तेमाल दुर्लभ बीमारियों के इलाज में किया जाता है।

भारत के अलावा, जिन दूसरे देशों पर ज़ीरो टैरिफ़ रेट लागू है, उनमें अर्जेंटीना, बांग्लादेश, कंबोडिया, इक्वाडोर, अल साल्वाडोर, यूरोपीय संघ, ग्वाटेमाला, इंडोनेशिया, जापान, जॉर्डन, मलेशिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, दक्षिण कोरिया, स्विट्ज़रलैंड, लिकटेंस्टीन, ताइवान, थाईलैंड, ब्रिटेन और वियतनाम शामिल हैं।

नोटिस में और क्या कहा गया?

नोटिस में कहा गया है कि इन इलाकों से आने वाले योग्य उत्पादों पर ज़ीरो परसेंट टैरिफ लग सकता है, क्योंकि अमेरिका के साथ इनका मौजूदा या भविष्य का ट्रेड और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है। वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गनाइज़ेशन के अनुसार, 'एड वैलोरम' (ad valorem) टैरिफ, टैक्स लगने वाले सामान की मॉनेटरी वैल्यू का एक तय परसेंट होता है।

US कॉमर्स डिपार्टमेंट ने फ़ेडरल रजिस्टर में उन देशों की लिस्ट जारी की है, जिन पर 29 सितंबर से कुछ पेटेंटेड फ़ार्मास्युटिकल इंपोर्ट और उनसे जुड़े इंग्रीडिएंट्स पर 100% टैरिफ़ लगाया जाएगा। 2 अप्रैल को, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की कोशिशों के तहत अमेरिका में पेटेंट वाली दवाओं, बायोलॉजिक्स और उनसे जुड़े इंग्रीडिएंट्स के इंपोर्ट पर टैरिफ लगाने का आदेश जारी किया।

ज़ीरो परसेंट टैरिफ रेट के लिए योग्य प्रोडक्ट्स में दुर्लभ बीमारियों (rare diseases) की दवाएं, बांझपन का इलाज, सेल थेरेपी, जीन थेरेपी, एंटीबॉडी-ड्रग कॉन्जुगेट्स (ADCs) और जानवरों की दवाएं शामिल हैं। इन दवाओं के कंपोनेंट्स पर भी ज़ीरो परसेंट टैरिफ रेट लागू होगा।

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ये छूट, 'ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट' की धारा 232 के तहत दवाइयों और दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के इंपोर्ट में बदलाव करने वाले ट्रंप के अप्रैल के आदेश को लागू करने का हिस्सा हैं।