एईआरए एक्ट में संशोधन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी
कैबिनेट ने चेक बाउंस होने के मामलों में अंतरिम मुआवजे के भुगतान को अनुमति देने के इरादे से कानून में संशोधन को मंजूरी दी है
नई दिल्ली (पीटीआई)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक्स रेगुलेटरी अथॉरिटी (एईआरए) एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इससे प्रमुख हवाई अड्डों की परिभाषा बदल जाएगी और अथॉरिटी को बेहतर कुशलता के साथ काम करने में मदद मिलेगी। अथॉरिटी का गठन हवाई अड्डों, एयरलाइनों और यात्रियों के हितों की रक्षा करने के लिए किया गया था।
कैबिनेट ने किसी कार्य विशेष के लिए होने वाले अनुबंधों से संबंधित 54 साल पुराने कानून में संशोधन को भी मंजूरी दे दी। यह कदम कारोबारी सुगमता की सरकार की नीति के तहत उठाया गया है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में प्रस्तावित संशोधन के अनुसार अनुबंध के बाद अगर कोई पार्टी शर्तो को तोड़ती है तो दूसरी पार्टी को किसी तीसरी पक्ष से काम पूरा करवाने और अनुबंध तोड़ने से हुए नुकसान की भरपाई का अधिकार होगा।
कैबिनेट ने चेक बाउंस होने के मामलों में अंतरिम मुआवजे के भुगतान को अनुमति देने के इरादे से कानून में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे चेक जारीकर्ता अदालत में केस लंबित होने के बहाने से भुगतान रोक नहीं पाएंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में संशोधन से कोर्ट चेक बाउंस होने पर भुगतान प्राप्तकर्ता को मुआवजे के अंतरिम भुगतान का आदेश दे सकेगा। इससे चेक जारी करने वालों को केस लंबित होने का लाभ नहीं मिलेगा और चेक जारी करने से हतोत्साहित होने से लेस कैश सोसायटी को बढ़ावा दिया जा सकेगा।