छात्रों के लिए राहत! आधार कार्ड बिना एडमिशन से इनकार नहीं कर सकते हैं स्कूल
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का कहना है कि आधार के बिना स्कूल बच्चों से एडमिशन से इनकार नहीं कर सकते हैं
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने जोर देकर कहा है कि स्कूल आधार कार्ड की कमी के कारण छात्रों के एडमिशन से इनकार नहीं कर सकते हैं। प्राधिकरण ने कहा कि इस आधार पर बच्चे को स्कूल देने से इनकार इनवैलिड (अमान्य) माना जाएगा।
प्राधिकरण ने स्कूलों से स्थानीय बैंकों, पोस्ट ऑफिस, राज्य शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन से भी समन्वय स्थापित करने को कहा है ताकि वो आधार नामांकन और उसके अपडेशन के लिए परिसरों में आधार एनरोल्मेंट एवं और उसके अपडेशन की सुविधा उपलब्ध करवाएं। राज्यों के मुख्य सचिवों को संबोधित करते हुए जारी किए गए एक आधिकारिक परिपत्र (सर्कुलर) के मुताबिक, यूआईडीएआई ने कहा है कि उसे उन मामलों के बारे में पता चला है जहां कुछ स्कूल आधार कार्ड की अनुपस्थिति में प्रवेश से इनकार कर रहे हैं।
इस सर्कुलर में कहा गया, "यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आधार के कारण किसी भी बच्चे को उसके उचित लाभ या अधिकारों वंचित नहीं किया जाए।" चेतावनी देते हुए कि यह अवैध और कानून के अंतर्गत मान्य नहीं है, आधार जारी करने वाली इकाई यूआईडीएआई ने कहा है कि सिर्फ आधार न होने के कारण किसी भी बच्चे को एडमिशन देने से इनकार नहीं किया जा सकता है।
प्राधिकरण का यह कदम उन अभिभावकों के लिए राहतभरा फैसला है जिन्हें अपने बच्चे का एडमिशन कराने में इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।