वोडाफोन तुरंत जमा कराए 200 करोड़
इनकम टैक्स अपीलीय टिब्यूनल (आइटीएटी) ने देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन को 200 करोड़ रुपये तुरंत जमा कराने का आदेश दिया है। आयकर विभाग के 3,700 करोड़ रुपये टैक्स बकाया मामले में टिब्यूनल ने कंपनी को यह आदेश दिया है। साथ ही बाकी रकम 3,500 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा कराने को कहा
मुंबई। इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल (आइटीएटी) ने देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन को 200 करोड़ रुपये तुरंत जमा कराने का आदेश दिया है। आयकर विभाग के 3,700 करोड़ रुपये टैक्स बकाया मामले में ट्रि ब्यूनल ने कंपनी को यह आदेश दिया है। साथ ही बाकी रकम 3,500 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा कराने को कहा है।
इसके अलावा इनकम टैक्स विभाग को कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने से छह महीने के लिए रोक दिया है। पिछले महीने बांबे हाई कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनी को आदेश दिया था कि वह टैक्स विवाद को सुलझाने के लिए आइटीएटी में अपील करे। आयकर विभाग ने मांग की थी कि कंपनी से आधी राशि जमा कराई जाए। ट्रिब्यूनल ने इस मांग को नकारते हुए विभाग की कार्रवाई पर छह महीने की रोक लगा दी।
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वोडाफोन प्रवक्ता बेन पेडोवान ने इस फैसले पर कहा कि कंपनी पर सरकार का एक रुपये भी बकाया नहीं है। हम सही फोरम में यह मुद्दा उठाएंगे। हम फिलहाल इतना कह सकते हैं कि आइटीएटी ने वोडाफोन के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है। ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी ने अपनी पुणे स्थित बीपीओ शाखा वोडाफोन इंडिया सर्विसेज के 8,509 रुपये मूल्य वाले 2,89,000 शेयर वोडाफोन टेलीसर्विसेज मॉरीशस को 2008 में 246.38 करोड़ रुपये में दिए थे।
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आयकर विभाग ने कंपनी पर आरोप लगाया है कि इन शेयरों का मूल्य कम लगाया गया। शेयरों की कुल कीमत 1,550 करोड़ रुपये बनती है। आयकर विभाग ने वोडाफोन इंडिया से टैक्स और जुर्माना सहित 3,700 करोड़ रुपये की मांग की है। वहीं, कंपनी का कहना है कि यह सौदा ट्रांसफर प्राइसिंग के तहत हुआ है। इसलिए इस पर टैक्स नहीं बनता। जब एक ही गु्रप की दो देशों में स्थित कंपनियों के बीच लेनदेन होता है तो इसे ट्रांसफर प्राइसिंग कहते हैं। शुरुआत में आयकर विभाग ने कंपनी से 400 करोड़ रुपये मांगे थे। मगर कंपनी इस मांग के खिलाफ हाई कोर्ट चली गई। अदालत ने वोडाफोन की याचिका को खारिज कर दिया।