PPF अकाउंट होल्डर्स के लिए ये हैं 5 अहम जानकारियां, उठा सकते हैं इनका फायदा
अगर आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में निवेश किया है या निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको इससे जुड़ी ये 5 बातें जरूर पता होनी चाहिए।
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) सरकार की तरफ से प्रायोजित सेविंग स्कीम है, जिसमें कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर पैसों को अच्छी ग्रोथ दे सकता है। पीपीएफ सेविंग स्कीम को डाकघर या बैंक में खुलवाया जा सकता है। अगर आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में निवेश किया है या निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको इससे जुड़ी ये 5 बातें जरूर पता होनी चाहिए।
1. पीपीएफ राशि को कोई जब्त नहीं कर सकता है
पीपीएफ राशि सरकार के सेविंग एक्ट 1873 के सेक्शन 14ए के तहत सुरक्षित है। पीपीएफ अकाउंट में एक वित्त वर्ष के दौरान 500 से 1.5 लाख रुपये का योगदान किया जा सकता है। संगठित और असंगठित क्षेत्रों वाले सभी भारतीय नागरिक इसमें निवेश कर सकते हैं।
2. नाबालिगों के लिए पीपीएफ
नाबालिग बच्चों के नाम से उनके माता-पिता या कानूनी अभिभावक पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। एक बार में सिर्फ एक ही अभिभावक बच्चों के नाम पर अकाउंट खुलवा सकता है।
3. पीपीएफ पर लोन
पीपीएफ पर लोन लेने के लिए मेंबर को 3 साल का इंतजार करना होगा उसके बाद पॉलिसी पर लोन लिया जा सकता है और छठे वित्त वर्ष तक लोन लिया जा सकता है। पीपीएफ में मौजूद कुल अमाउंट पर लोन नहीं लिया जा सकता है। लोन लेने के बाद उसे 36 माह के अंदर ही वापस चुकना होगा।
4. बीच में निकासी
पांच साल पूरे होने के बाद पीपीएफ अकाउंट मेंबर बीच में पैसा निकाल सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पांच साल बाद कुल अमाउंट का 50 फीसद पैसा ही निकाला जा सकता है और बीच में निकाले जाने वाला पैसा टैक्स फ्री होता है।
5.ऑनलाइन पैसा जमा करना
मेंबर पीपीएफ अकाउंट में ऑनलाइन 3 प्रकार से पैसा जमा कर सकता है। पहला NEFT दूसरा ECS और तीसरा स्टैंडिंग इन्स्ट्रक्शन के जरिए पैसा जमा किया जा सकता है।
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