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Toll Plaza New Rules: 1 नवंबर से बचेगा रोजाना का टोल खर्च! ₹1500 में बनेगा पूरे साल का पास; किसे मिलेगा फायदा?

Published: Tue, 27 Oct 2026 11:52 AM (IST)

Toll Plaza New Rules: सड़क परिवहन मंत्रालय ने टोल प्लाजा के 20 किमी दायरे में रहने वाले निजी वाहन मालिकों ...और पढ़ें

टोल प्लाजा के पास रहने वालों को राहत, 1 नवंबर से मिलेगा सालाना पास का फायदा

टोल प्लाजा के पास रहने वालों को राहत, 1 नवंबर से मिलेगा सालाना पास का फायदा

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बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| Toll Tax New Rule: टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें रोजाना टोल टैक्स चुकाने के खर्च से राहत मिल सकती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग फीस नियम, 2008 में संशोधन किया है।

इसके तहत टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर (20 km toll plaza rule) के दायरे में रहने वाले कुछ निजी वाहन मालिक सालाना लोकल पास (local toll pass) बनवा सकेंगे। यह नियम 1 नवंबर, 2026 से लागू होगा।

सरकार ने इस पास के लिए सालाना फीस तय की है। हालांकि, इसका फायदा उठाने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा।

₹3000 तक होगी सालाना फीस

नए नियम के मुताबिक, टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले गैर-कमर्शियल वाहन मालिक रियायती पास के लिए आवेदन कर सकेंगे। पास की फीस टोल प्लाजा की लोकेशन पर निर्भर करेगी।

अगर टोल प्लाजा किसी नगर पालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र की सीमा से बाहर है, तो सालाना पास के लिए 1,500 रुपए देने होंगे। वहीं, नगर पालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र की सीमा के भीतर स्थित टोल प्लाजा के लिए सालाना फीस 3,000 रुपए होगी।

यह पास संबंधित टोल प्लाजा पर आवागमन के लिए मान्य होगा। इससे पात्र वाहन मालिकों को बार-बार टोल शुल्क देने के बजाय तय सालाना फीस का विकल्प मिलेगा।

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किसे नहीं मिलेगा फायदा?

इस सुविधा का लाभ केवल निजी इस्तेमाल वाले वाहनों को मिलेगा। वाहन पर वैध और चालू FASTag होना (FASTag new rules 2026) जरूरी है। पास संबंधित टोल प्लाजा के लिए ही मान्य होगा।

हालांकि, हर स्थानीय निवासी इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकेगा। अगर आने-जाने के लिए सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है, तो रियायती पास जारी नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा, जिन राष्ट्रीय राजमार्गों या एक्सप्रेसवे पर तय दूरी के आधार पर टोल वसूला जाता है, वहां भी यह पास मान्य नहीं होगा।

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हर साल बदल सकती हैं दरें

अधिसूचना के मुताबिक, सरकार इन पास की निर्धारित दरों में हर साल 1 अप्रैल को संशोधन करेगी। यानी भविष्य में सालाना फीस बदल सकती है। कुल मिलाकर, यह नियम टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले पात्र निजी वाहन मालिकों को राहत दे सकता है।

हालांकि, पास बनवाने से पहले वाहन की पात्रता और संबंधित टोल प्लाजा पर लागू शर्तों की जानकारी लेना जरूरी होगा।