TDS कटौती से लेकर PF अंशदान तक, जानें वित्त मंत्री ने आम लोगों के लिए क्या खास एलान किए
Income Tax Filing Date सभी तरह के आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक सहायता पैकेज से जुड़ी कुछ जानकारी बुधवार को दी। वित्त मंत्री सीतारमण की ओर से बुधवार को घोषित उपायों में देश के मध्यम वर्ग के लिए भी कई तरह की राहत की घोषणा की गई है। उन्होंने बुधवार को पीएफ, आयकर और टीडीएस से जुड़े उपायों की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 'आत्म-निर्भर भारत' का संकल्प जताते हुए 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक इस राहत पैकेज में सभी वर्ग के लिए कुछ-ना-कुछ प्रावधान किए गए हैं। इस राहत पैकेज की जानकारी वित्त मंत्री बुधवार से लेकर अगले कुछ दिनों तक देंगी।
वित्त मंत्री ने बुधवार को विभिन्न तरह की घोषणाएं की। आइए जानते हैं वित्त मंत्री की ओर से घोषित उपायों में आम लोगों के लिए क्या खास हैः
1. TDS/TCS के मोर्चे पर राहतः अगर आप प्रोफेशनल फीस, ब्याज, रेंट, लाभांश, कमीशन, ब्रोकरेज और कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि के लिए TDS भरते हैं तो अब आपको कम रेट से टैक्स का भुगतान करना होगा। सरकार ने TDS और TCS रेट की मौजूदा दरों में 25 फीसद की कमी का एलान किया है। यह कमी 14 मई, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक के भुगतान पर लागू होगी। हालांकि, रेट में की गई यह कमी नॉन-सैलरीड पेमेंट पर ही लागू होगी। इससे लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए अधिक धन राशि आएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे सिस्टम में 50,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लिक्विडिटी आएगी।
2. PF के मोर्चे पर सरकार ने दी राहतः सरकार ने कर्मचारियों के हाथ में अधिक नकदी सुनिश्चित करने के लिए राहत भरे कदम उठाए हैं। सरकार ने व्यवस्था दी है कि निजी कंपनियों और कर्मचारियों को अगले तीन माह तक 12 फीसद की बजाय 10 फीसद की दर से ही पीएफ फंड में अंशदान करना होगा। इससे कंपनियों के पास भी अधिक नकदी बचेगी।
इसके अलावा सरकार ने उस स्कीम को भी अगले तीन महीने तक बढ़ाने की घोषणा की है, जिसके तहत वह पात्र कंपनियों के कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं दोनों की ओर से पीएफ फंड में किए जाने वाले अंशदान का खर्च खुद उठा रही है। इससे कंपनियों की लागत में कमी आएगी। दूसरी तरफ कर्मचारियों को अधिक इन-हैंड सैलरी मिलेगी।
3. Income Tax Return भरने की समयसीमा बढ़ीः सभी तरह के आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 कर दिया गया है। इससे ऐसे करदाताओं को राहत मिलेगी, जो लॉकडाउन या अन्य किसी भी वजह से आयकर रिटर्न नहीं दाखिल कर पाए हैं।