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ई-फाइलिंग के लिए सभी ITR फॉर्म वेबसाइट पर हुए एक्टिव, करदाता कर लें तैयारी

आयकर विभाग ने सभी श्रेणियों के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न की ई-फाइलिंग के लिए सभी फॉर्म अपनी वेबसाइट पर उपलब्‍ध करवा दिए हैं।

By Praveen DwivediEdited By: Published: Thu, 04 May 2017 11:16 PM (IST)Updated: Thu, 04 May 2017 11:16 PM (IST)
ई-फाइलिंग के लिए सभी ITR फॉर्म वेबसाइट पर हुए एक्टिव, करदाता कर लें तैयारी

नई दिल्ली (पीटीआई)। आयकर विभाग ने गुरुवार को आकलन वर्ष 2017-18 के लिए सभी श्रेणी के आयकर रिटर्न (आईटीआर) के लिए ई-फाइलिंग सुविधा को सक्रिय कर दिया है। आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आकलन वर्ष 2017-18 के लिए सभी आईटीआर फॉर्म विभाग की वेबसाइट https://incometaxindiaefiling. gov.in पर उपलब्ध हैं। आयकर रिटर्न की वेबसाइट के जरिये ई-फाइलिंग की जा सकती है।

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करदाता कर लें तैयारी:

अधिकारी ने बताया कि करदाता को ई-फाइलिंग शुरू करने से पहले पिछले साल के आईटीआर की प्रति, बैंक स्टेटमेंट, स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और बचत प्रमाणपत्र, फॉर्म 60 और अन्य संबंधित दस्तावेज तैयार रखने चाहिए।

आईटीआर का ई-सत्यापन आधार संख्या के माध्यम से किया जा सकता है। इसमें सभी औपचारिकताएं कम्प्यूटर पर क्लिक के जरिये पूरी की जा सकती हैं। आईटीआर-वी (ई-रिटर्न जमा करने की पावती) को बेंगलुरु में सेंट्रल प्रोसेसिंग केंद्र (सीपीसी) पर डाक के जरिये भेजने की जरूरत नहीं होगी। अधिकारी ने बताया कि इस वित्त वर्ष में आधार के जरिये पहले ही 2,59,831 आईटीआर का ई-सत्यापन किया जा चुका है।

आधार हुआ जरूरी:

वित्त अधिनियम 2017 के अनुसार सरकार ने आईटीआर को दाखिल करने के लिए आधार या आधार आवेदन के नामांकन के आईडी का ब्योरा देने को अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही आधार कार्ड को पैन कार्ड आवेदन के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है, यह नियम 1 जुलाई 2017 से अमल में आ जाएगा।


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