आईडीएस के तहत 5 दिसंबर तक पहली किस्त की अदायगी वाली घोषणाएं होंगी मान्य
यदि आईडीएस के तहत कर का भुगतान 5 दिसंबर 2016 तक भी किया गया है, तो वह घोषणा वैध मानी जाएगी
नई दिल्ली। आय घोषणा योजना (आईडीएस) के तहत करों के भुगतान के नियमों में मामूली ढील दी गई है, जिसके अंर्तगत अगर आईडीएस के तहत कर का भुगतान 5 दिसंबर तक भी किया गया है, तो घोषणा को वैध माना जाएगा। इससे पहले आईडीएस के तहत पहली किस्त के भुगतान की तारीख 30 नवंबर तय की गई थी। गौरतलब है कि सरकार ने अघोषित आय की घोषणा के लिए एक आईडीएस स्कीम लॉन्च की थी जिसमें लोगों ने अनुपालन खिड़की के माध्यम से अघोषित आय (काला धन) का खुलासा किया था।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने घरेलू कालेधन के खुलासे के लिए चार महीने की आय घोषणा योजना शुरू की थी। यह योजना 30 सितंबर, 2016 को बंद हुई थी। इस योजना के तहत घरेलू कालाधन धारकों को अपने बेहिसाबी धन पर 45 प्रतिशत कर और जुर्माना चुकाकर पाक साफ होने का मौका दिया गया था।
प्रमुख आयुक्तों को भेजे निर्देश में आयकर विभाग ने कहा है कि उचित तकनीकी परेशानियों की वजह से पहली किस्त के भुगतान में देरी पर कुछ रियायत दी जाए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा है कि जिन मामलों में करों का भुगतान 30 नवंबर या उससे पहले की तारीख पर चेक, आरटीजीएस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के जरिए किया गया है, लेकिन बैंकों द्वारा इसे 30 नवंबर के बाद लेकिन 5 दिसंबर से पहले क्रेडिट किया गया है तो उसे वैध घोषणा माना जाएगा।