Move to Jagran APP

अपना टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए स्टेप बाई स्टेप पूरी करें यह प्रक्रिया

Income Tax Refund क्लेम करने की प्रक्रिया में ITR फाइल करने से पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपने अपना बैंक अकाउंट पूर्व-सत्यापित करा लिया है।

By Pawan JayaswalEdited By: Published: Tue, 23 Jul 2019 01:11 PM (IST)Updated: Sat, 27 Jul 2019 02:57 PM (IST)
अपना टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए स्टेप बाई स्टेप पूरी करें यह प्रक्रिया
अपना टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए स्टेप बाई स्टेप पूरी करें यह प्रक्रिया

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। इस साल से आयकर विभाग द्वारा इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करने की प्रक्रिया में आइटीआर फाइल करने से पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपने अपना बैंक अकाउंट पूर्व-सत्यापित करा लिया है। यह वह बैंक खाता होना चाहिए जिसमें सफलतापूर्वक आईटीआर फाइल हो जाने के बाद आप अपना आयकर रिफंड पाना चाहते हैं।

loksabha election banner

अकाउंट का PAN कार्ड से लिंक होना जरूरी

पूर्व सत्यापन के साथ ही, आपको अपने बैंक अकाउंट से PAN कार्ड लिंक कराने की भी आवश्यकता है। यदि यह आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है, तो आप अपने बैंक अकाउंट में इनकम टैक्स रिफंड नहीं पा सकेगें। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि आयकर विभाग ने घोषणा की है कि वह 1 मार्च 2019 से सिर्फ ई-रिफंड ही जारी करेगा। ये रिफंड सिर्फ उन्हीं बैंक अकाउंट में जाएंगे जो PAN कार्ड से लिंक है और जिनका इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पूर्व सत्यापन हो चुका है।

चेक से रिफंड मिलना अब पुरानी बात

कोई भी NSDL की वेबसाइट या इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपने टैक्स रिफंड का स्टेटस देख कर सकता है। आपको बता दें कि चेक से रिफंड इश्यू होना बंद हो गया है। यदि आप RTGS/NECS के जरिए अपने बैंक अकाउंट में सीधे रिफंड क्रेडिट करवाना चाहते हैं, तो आपको बैंक अकाउंट, बैंक ब्रांच का MICR कोड और सही पता देना जरूरी होगा।

इस तरह आप पा सकते हैं अपना टैक्स ई-रिफंड

स्टेप 1.  सबसे पहले www.incometaxefiling.gov.in पर जाएं और अपने खाते को लॉग इन करें।

स्टेप 2. लॉग इन के लिए PAN, पासवर्ड और कैप्चा डालें। यहां ध्यान रखें कि आपका यूजर आईडी आपका PAN होगा।

स्टेप 3. एक बार जब आप लॉग इन कर लें, तो अपने अकाउंट में प्रोफाइल सेटिंग टैब खोलें और ड्रॉप-डाउन लिस्ट पर क्लिक करें।

स्टेप 4. अब, 'प्रीवेलीडेट योर बैंक अकाउंट' ऑप्शन पर क्लिक करें और आगे प्रोसेस करें।

स्टेप 5. यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपका कोई अकाउंट पूर्व सत्यापित है तब ही आप आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। यदि आपका बैंक अकाउंट पूर्व सत्यापित नहीं है और आप किसी दूसरे बैंक खाते में रिफंड पाना चाहते हैं तो आपको 'Add' आइकन पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 6. जब पेज खुले तो वहां आपको बैंक खाता संख्या, खाते का प्रकार, आईएफसीई कोड, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, मोबाइल नंबर और इ-मेल आईडी दर्ज करनी होगी। यहां आपका मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी आपके बैंक खाते के रिकॉर्ड से मिलना जरूरी है।

स्टेप 7. इस आखिरी चरण में आपको 'प्रीवेलीडेट' आइकन पर क्लिक करना होगा। अब एक मैसेज आएगा कि बैंक अकाउंट को पूर्व सत्यापित करने की आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है। आपकी रिक्वेस्ट का स्टेटस आपकी रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा।

अब खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस, डाउनलोड करें जागरण एप


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.