टाटा का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकेगी विदेशी कंपनी
नई दिल्ली [जेएनएन]। टाटा संस की सब्सिडरी टाटा इंफोटेक को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले से खासी राहत दी है। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने एरनो पालमेन नाम के व्यक्ति को निर्देश दिया है कि वह डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट टाटा इंफोटेक डॉट इन के नाम का इस्तेमाल नहीं करे। उसकी कंपनी के किसी अधिकारी को भी इसके इस्तेमाल
नई दिल्ली [जेएनएन]। टाटा संस की सब्सिडरी टाटा इंफोटेक को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले से खासी राहत दी है। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने एरनो पालमेन नाम के व्यक्ति को निर्देश दिया है कि वह डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट टाटा इंफोटेक डॉट इन के नाम का इस्तेमाल नहीं करे। उसकी कंपनी के किसी अधिकारी को भी इसके इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा पालमेन अपनी कंपनी के लिए किसी भी ऐसे नाम का प्रयोग नहीं करेंगे, जिसमें टाटा शब्द आता हो। टाटा संस समूह की होल्डिंग कंपनी है।
हाई कोर्ट ने इंटरनेशनल आइसीएएनएन के इंटरनेट एड्रेस रजिस्ट्रार [की-सिस्टम जीएमबीएच] को निर्देश दिया है कि वह पालमेन के नाम से रजिस्टर किए गए वेबसाइट पते डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट टाटा इंफोटेक डॉट इन को रद करे। साथ ही इस डोमेन नेम को टाटा समूह की कंपनी के नाम पर रजिस्टर करे। देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट घराने टाटा समूह की 50 से ज्यादा कंपनियां अपने नाम के साथ टाटा ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करती हैं।
टाटा संस ने हाई कोर्ट में एरनो पालमेन के खिलाफ दायर याचिका में कहा था कि उसकी सब्सिडरी टाटा इंफोटेक की स्थापना जनवरी, 1998 से हुई थी। अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए टाटा इंफोटेक के डोमेन नेम से वेबसाइट बनवाने के लिए आवेदन किया। मगर उसके कंपनी के नाम से वेबसाइट बनाने के इस आवेदन को ठुकरा दिया गया। बताया गया कि उसकी कंपनी के नाम पर पालमेन ने 21 फरवरी, 2005 को डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट टाटा इंफोटेक डॉट इन अपने नाम से रजिस्टर्ड करा ली थी। याचिका के मुताबिक, यह पूरी तरह गैरकानूनी काम है, क्योंकि उसकी मुख्य कंपनी वर्ष 1917 से है। कंपनी के मुख्य ट्रेडमार्क टाटा का इस्तेमाल करने का अधिकार किसी अन्य को नहीं दिया जा सकता। लिहाजा, पालमेन के नाम से वेबसाइट रजिस्ट्रेशन रद करने का आदेश जारी किया जाए।