Tata Sons ने NCLAT के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, साइरस मिस्त्री को कंपनी में बहाल करने का दिया था आदेश
Tata Sons ने साइरस मिस्त्री को कंपनी में फिर से नियुक्त करने के NCLAT के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
नई दिल्ली बिजनेस डेस्क। साइरस मिस्त्री को Tata Sons का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाने के नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के आदेश के खिलाफ कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। टाटा संस ने साइरस मिस्त्री को कंपनी में फिर से नियुक्त करने के NCLAT के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
लगभग 15 दिन पहले NCLAT ने साइरस मिस्त्री को टाटा संस के चेयरमैन पद से हटाने को अवैध ठहराया था और उन्हें फिर से इस पद पर बहाल करने का आदेश दिया था। इसके अलावा, NCLAT ने एन चंद्रशेखरन को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाने के निर्णय को भी अवैध करार दिया था।
Tata Sons moves Supreme Court against the National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) order that directed reinstatement of Cyrus Mistry as Executive Chairman of Tata Sons. pic.twitter.com/TiLIF7DzHt — ANI (@ANI) January 2, 2020
NCLAT के इस फैसले के बाद टाटा संस का बयान आया था कि उसे अपने केस की मजबूती पर पूरा भरोसा है और वह आगे कानूनी कार्रवाई करेगी। फैसले के बाद साइरस मिस्त्री ने कहा था कि यह मेरे लिए व्यक्तिगत जीत नहीं बल्कि सुशासन और अल्पसंख्यक शेयरधारकों के अधिकारों के सिद्धांतों की जीत है।
क्या था मामला?
टाटा संस के बोर्ड में साइरस मिस्त्री को 24 अक्टूबर 2016 को टाटा संस के चेयरमैन पद से हटा दिया था। उन पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा था। साइरस मिस्त्री को ग्रुप की दूसरी कंपनियों से भी बाहर होने को कहा गया था। इन घटनाक्रमों के बाद साइरस मिस्त्री ने टाटा संस ग्रुप की 6 कंपनियों के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वह टाटा संस और रतन टाटा के खिलाफ एनसीएलटी गए थे।