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एसजीएक्स मामले में स्थगन आदेश की अवधि बढ़ी

एनएसई का कहना था कि निफ्टी बेंचमार्क पर उसका कॉपीराइट है, लिहाजा एसजीएक्स द्वारा चार जून को प्रस्तावित डेरिवेटिव प्रोडक्ट लांच रोकी जाए

By Praveen DwivediEdited By: Published: Sun, 27 May 2018 02:03 PM (IST)Updated: Sun, 27 May 2018 02:03 PM (IST)
एसजीएक्स मामले में स्थगन आदेश की अवधि बढ़ी

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। बंबई उच्च न्यायालय ने सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एसजीएक्स) द्वारा निफ्टी आधारित नई डेरिवेटिव कांट्रैक्ट्स लांच करने की योजना पर स्थगन आदेश की अवधि बढ़ाकर 31 मई कर दी है। दोनों पक्षों ने समाधान के लिए मामला पंचाट में भेजने की शर्तो पर मन बनाने का वक्त देने की गुजारिश की। इसके बाद जस्टिस एस. जे. कथावाला की अवकाशकालीन पीठ ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और एसजीएक्स के बीच विवाद पर सुनवाई टाल दी।

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गौरतलब है कि 11 अप्रैल को एसजीएक्स ने डेरिवेटिव प्रॉडक्ट्स लांच करने की घोषणा की थी। पिछले सप्ताह जस्टिस कथावाला की खंडपीठ ने एसजीएक्स को ऐसा करने से रोकने के लिए अंतरिम स्थगन आदेश दिया था। पीठ ने उस वक्त भी दोनों पक्षों से कहा था कि वे अदालत द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के पास अपने पक्ष रखें। बीते मंगलवार को एनएसई ने वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के जरिये एसजीएक्स के खिलाफ रोक की मांग की थी। एनएसई का कहना था कि निफ्टी बेंचमार्क पर उसका कॉपीराइट है, लिहाजा एसजीएक्स द्वारा चार जून को प्रस्तावित डेरिवेटिव प्रोडक्ट लांच रोकी जाए।

मामला क्या है: इस वर्ष फरवरी में तीन भारतीय शेयर बाजारों बंबई शेयर बाजार (बीएसई), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) तथा मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज (एमएसई) ने किसी भी विदेशी शेयर बाजार में भारतीय सूचकांक आधारित डेरिवेटिव कांट्रैक्ट्स का कारोबार रोकने संबंधी संयुक्त फैसला किया था। लेकिन इस वर्ष अप्रैल में एसजीएक्स ने भारतीय इक्विटी आधारित नया डेरिवेटिव प्रॉडक्ट लांच करने की घोषणा की, जो निफ्टी फ्यूचर्स कांट्रैक्ट्स के सेटलमेंट प्राइस पर आधारित होता। एसजीएक्स के इस फैसले के खिलाफ एनएसई ने हाई कोर्ट की शरण ली, जिसके बाद बंबई हाई कोर्ट ने एसजीएक्स को ऐसा करने से रोक दिया।


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