सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को दी बड़ी राहत, 10 साल में कर सकते हैं बकाया AGR का भुगतान
AGR verdict सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बकाए की 10 फीसद की किस्त 31 मार्च 2021 तक देनी होगी। PC Pixabay
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर मामले में टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को बकाया एजीआर (AGR) के भुगतान के लिए 10 साल का समय दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बकाए की 10 फीसद की किस्त 31 मार्च 2021 तक देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सबसे बड़ी राहत वोडाफोन आईडिया लिमिटेड को मिली है। एजीआर के बकाया भुगतान के चलते कंपनी के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा था। गौरतलब है कि टेलीकॉम कंपनियों को बकाया एजीआर के रूप में केंद्र को करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये चुकाने हैं।
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Supreme Court gives Telecom Companies a period of 10 years to clear their AGR (adjusted gross revenue) dues. pic.twitter.com/bRSzCtTUjY— ANI (@ANI) September 1, 2020
#AGR बकाया Adjusted gross revenue (AGR) भुगतान का मामला। टेलीकाम कंपनियों को मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को AGR भुगतान के लिए 10 वर्ष का समय दिया। कोर्ट ने कहा बकाए की 10 फ़ीसदी किस्त 31 मार्च 2021 तक देनी होगी।@JagranNews— Mala Dixit (@mdixitjagran) September 1, 2020
जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ताओं को किस्तों में राशि जमा कराने की अनुमति दी है और अपना बकाया चुकाने के लिए साल 2031 तक का समय दिया है। केंद्र ने कोर्ट से टेलीकॉम कंपनियों को 20 साल की मोहलत देने की गुहार लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने कंपनियों को केवल दस साल का समय दिया है।
कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों से कहा कि उन्हें अपने बकाया का दस फीसद मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक चुकाना होगा। कोर्ट ने कोरोना वायरस महामारी के चलते बकाया की पहली किस्त 31 मार्च 2021 तक चुकाने के लिए कहा है।
साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किस्तों का भुगतान करने में डिफॉल्ट होने पर टेलीकॉम कंपनी न सिर्फ कोर्ट की अवमानना के लिए उत्तरदायी होगी, बल्कि देरी से भुगतान करने पर जुर्माना भी देना होगा।