इन्वेस्टर की दिक्कत जल्द होगी दूर, Sebi ने दिया शानदार टूल
Investor की शिकायत का जल्द से जल्द निपटान करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Sebi) ने शानदार टूल दिया है। बाजार नियामक ने बुधवार को निवेशकों से कहा कि वे अपनी शिकायतों के निपटान के लिए उसे ‘ऑनलाइन’ स्कोर्स (SCORES Portal) के माध्यम से दर्ज कराएं।
नई दिल्ली, पीटीआइ। Investor की शिकायत का जल्द से जल्द निपटान करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Sebi) ने शानदार टूल दिया है। बाजार नियामक ने बुधवार को निवेशकों से कहा कि वे अपनी शिकायतों के प्रभावी तरीके से निपटान के लिए उसे ‘ऑनलाइन’ स्कोर्स (SCORES Portal) के माध्यम से दर्ज कराएं। स्कोर्स से आशय सेबी शिकायत निपटान प्रणाली से है।
एक्सचेंज के पोर्टल पर दिखेगा SCORES का लिंक
सेबी ने इसके अलावा ऑनलाइन शिकायत निवारण व्यवस्था के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जिंस वायदा बाजारों, डिपॉजिटरी और समाशोधन निगम सहित शेयर बाजारों को अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप के होम पेज पर सीधे उनके साथ शिकायत दर्ज करने का विकल्प प्रदर्शित करने के लिए कहा है।
मोबाइल से भी कर सकेंगे शिकायत
परिपत्र के अनुसार, साथ ही उन्हें अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप के होम पेज पर स्कोर्स वेबसाइट के साथ-साथ स्कोर्स मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है।
क्या है SCORES
नियामक ने इन संस्थानों से मासिक रिपोर्ट के माध्यम से इस परिपत्र के प्रावधानों के क्रियान्वयन की स्थिति से अवगत कराने को भी कहा है। स्कोर्स शिकायत निपटान प्रणाली है। इसकी शुरुआत जून, 2011 में की गई। यह मंच निवेशकों को सेबी के पास कंपनियों, मध्यस्थों और बाजार से जुड़े संस्थानों के खिलाफ प्रतिभूति बाजार से संबंधित अपनी शिकायतें ‘ऑनलाइन’ दर्ज कराने में मदद करने के लिये तैयार किया गया है।
कैसे काम करता है सिस्टम
SCORES पर शिकायत दर्ज करने के लिए, निवेशकों/शिकायतकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित व्यक्तिगत जानकारी अनिवार्य रूप से प्रदान की जानी चाहिए-नाम, पता, ईमेल पता, पैन और मोबाइल नंबर। शिकायत दर्ज करते समय, निवेशक से पूछा जाता है, "क्या आपने अपनी शिकायत हल करने के लिए संबंधित मध्यस्थ/सूचीबद्ध कंपनी के पास शिकायत दर्ज कराई है?"। अगर निवेशक "नहीं" विकल्प का चयन करता है, तो शिकायत सीधे संबंधित इकाई को भेज दी जाती है।