Sebi ने सूचना देने में देरी पर ICICI Bank, कंपलाइंस ऑफिसर पर लगाया 12 लाख रुपये का जुर्माना
मार्केट रेगुलेटर सेबी ने निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक एवं कंपलाइंस ऑफिसर संदीप बत्रा पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
नई दिल्ली, पीटीआइ। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक एवं कंपलाइंस ऑफिसर संदीप बत्रा पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक ऑफ राजस्थान के साथ बाध्यकारी समझौता सहित विभिन्न जानकारियों को साझा करने में देरी को लेकर बैंक एवं उसके अधिकारी के खिलाफ यह कार्रवाई की गयी है।
रेगुलेटर ने अपनी जांच के दौरान पाया कि आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ राजस्थान के बीच 18 मई, 2010 को एक बाध्यकारी समझौता हुआ था। जांच के दौरान यह पाया गया है कि आईसीआईसीआई बैंक ने इस करार से जुड़ी जानकारी शेयर बाजार को समय पर नहीं दी थी। अपनी जांच के दौरान सेबी ने पाया है कि यह करार तड़के साढ़े चार बजे हुआ था लेकिन बैंक ने इसकी जानकारी रात को 08:10 बजे दी थी।
सेबी ने कहा कि यह करार काफी अहम था और शेयर बाजार के खुलने से पहले यह समझौता हो चुका था लेकिन इसकी जानकारी देने में एक कारोबारी दिन की देरी की गयी। नियामक ने कहा है कि बाइंडिंग एग्रीमेंट पूरी तरह कानूनी समझौता है एवं आईसीआईसीआई बैंक में बैंक ऑफ राजस्थान के विलय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था।
रेगुलेटर ने कहा कि किसी भी लिस्टेड कंपनी की विलय या अधिग्रहण से जुड़ी जानकारियां काफी अहम होती हैं एवं इससे शेयरों के भाव पर असर पड़ता है। ऐसे में इस तरह की जानकारी तत्काल आधार पर देनी होती है। इस मामले में आईसीआईसीआई बैंक पर दस लाख रुपये और संदीप बत्रा पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।