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रैनबैक्सी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दवा कंपनी रैनबैक्सी की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी है कि जब तक कंपनी इस बात का दावा नहीं करती कि उसके यहां सबस्टैंडर्ड मेडिसिन नहीं बनाई जाएंगी, तब तक यह कोर्ट उसकी किसी याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा।

By Edited By: Published: Tue, 25 Jun 2013 12:40 PM (IST)Updated: Mon, 30 Mar 2015 06:40 PM (IST)

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दवा कंपनी रैनबैक्सी की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी है कि जब तक कंपनी इस बात का दावा नहीं करती कि उसके यहां सबस्टैंडर्ड मेडिसिन नहीं बनाई जाएंगी, तब तक यह कोर्ट उसकी किसी याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा।

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हालांकि कोर्ट ने कंपनी को नए सबूतों और दावों के साथ नई याचिका दायर करने की छूट भी दे दी है।


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