Move to Jagran APP

Supreme Court ने RBI को दिया लास्ट चांस, कहा-RTI के तहत करे बैंकों की जांच रिपोर्ट का खुलासा

जस्टिस एल नागेश्वर राव की पीठ ने आरबीआई से यह भी कहा कि वह आरटीआई कानून के तहत सूचना देने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करे

By Praveen DwivediEdited By: Published: Fri, 26 Apr 2019 11:50 AM (IST)Updated: Fri, 26 Apr 2019 01:56 PM (IST)
Supreme Court ने RBI को दिया लास्ट चांस, कहा-RTI के तहत करे बैंकों की जांच रिपोर्ट का खुलासा
Supreme Court ने RBI को दिया लास्ट चांस, कहा-RTI के तहत करे बैंकों की जांच रिपोर्ट का खुलासा

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) को यह निर्देश दिया कि वह) सूचना के अधिकार (RTI) के तहत बैंकों की सालाना जांच रिपोर्ट और विलफुल डिफॉल्टेर्स की सूची का खुलासा करे। सर्वोच्च न्यायालय ने आरबीआई से कहा कि वह उन सभी सूचनाओं का खुलासा करे जिनकी इजाजत कानून देता है। साथ ही नॉन-डिसक्लोजर पॉलिसी को वापस लेने की बात भी कही।

loksabha election banner

जस्टिस एल नागेश्वर राव की पीठ ने आरबीआई से यह भी कहा कि वह आरटीआई कानून के तहत सूचना देने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि आरबीआई की नॉन-डिस्क्लोजर पॉलिसी उसके 2015 के फैसले का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने स्पष्ट- किया वह पारदर्शिता के नियमों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए आरबीआई को अंतिम अवसर दे रहा है। साथ ही यह भी कहा कि अगर भविष्य में इसका उल्लंघन होता है तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को अंतिम अवसर दिया है कि वह आरटीआई कार्यकर्ताओं द्वारा मांगी गई जानकारियों जो बैंकों की सालाना जांच रिपोर्ट और अन्य मुद्दों से जुड़ी हैं, उस पर अपने फैसले पर फिर से विचार करे। इस साल जनवरी में सर्वोच्च न्यायालय ने आरटीआई के तहत बैंकों की सालाना जांच रिपोर्ट का खुलासा न करने को लेकर आरबीआई को कंटेम्ट नोटिस जारी किया था।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.