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बिल्डर कर रहा है पजेशन देने में आनाकानी? जानिए RERA के वो नियम जो ब्याज समेत दिलाएंगे आपका पूरा पैसा वापस!

Published: Mon, 14 Sep 2026 02:26 PM (IST)

बिल्डर द्वारा घर के पजेशन में देरी होने पर RERA के नियम खरीदारों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके तहत ...और पढ़ें

जानिए RERA के वो नियम जो ब्याज समेत दिलाएंगे आपका पूरा पैसा वापस! (ai photo)

जानिए RERA के वो नियम जो ब्याज समेत दिलाएंगे आपका पूरा पैसा वापस! (ai photo)

HighLights

  1. RERA की धारा 18 खरीदारों को सशक्त बनाती है।

  2. देरी पर ब्याज सहित पूरा पैसा वापस पाएं।

  3. बिल्डर के खिलाफ RERA में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई लगाकर एक सपनों का घर खरीदना हर किसी का सपना होता है। लेकिन, सबसे बड़ी निराशा तब होती है जब आपका बिल्डर तय समय पर पजेशन (Possession) देने में नाकाम रहता है। सालों तक किराए के घर में रहना और साथ में होम लोन की EMI भरना किसी भी आम इंसान की कमर तोड़ सकता है।

अगर आप भी ऐसे ही किसी बिल्डर की देरी का शिकार हुए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। रिय एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) के कड़े नियम आपके हकों की पूरी सुरक्षा करते हैं।

RERA का सेक्शन 18

RERA (Real Estate Regulation and Development) एक्ट का सेक्शन 18 घर खरीदारों (Homebuyers) को बहुत बड़ी ताकत देता है। अगर बिल्डर 'सेल एग्रीमेंट' (Sale Agreement) में तय की गई तारीख तक आपको फ्लैट या घर नहीं सौंपता है, तो इस नियम के तहत बिल्डर को जवाबदेह ठहराया जा सकता है।

ऐसी स्थिति में RERA आपको मुख्य रूप से दो बड़े विकल्प देता है:

1. अगर आप अब उस घर को नहीं लेना चाहते हैं, तो आप प्रोजेक्ट से बाहर निकलने का फैसला कर सकते हैं। नियम के मुताबिक, बिल्डर को आपकी पूरी जमा राशि, एक तय ब्याज (आम तौर पर SBI के MCLR से 2% अधिक) के साथ लौटानी होगी।

2. अगर आप उसी प्रोजेक्ट में घर लेना चाहते हैं और पजेशन का इंतजार करने को तैयार हैं, तो बिल्डर को देरी वाले हर महीने के लिए आपको हर्जाना (ब्याज) देना होगा, जब तक कि वह आपको घर की चाबी नहीं सौंप देता।

पैसा वापस पाने के लिए क्या है सही प्रक्रिया?

अगर बिल्डर आनाकानी करे, तो आप सीधे राज्य के RERA प्राधिकरण का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अपने राज्य की RERA वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। इसके लिए एक मामूली फीस आमतौर पर ₹1000 लगती है। शिकायत के साथ अपना 'अलॉटमेंट लेटर', 'बिल्डर-बायर एग्रीमेंट' (BBA) और बिल्डर को किए गए पेमेंट की सभी रसीदें संलग्न करें।

हालांकि आप खुद भी RERA कोर्ट में अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए आप किसी रियल एस्टेट वकील की मदद भी ले सकते हैं। सुनवाई के बाद, अगर आपकी शिकायत सही पाई जाती है, तो RERA बिल्डर को 45 से 60 दिनों के भीतर पैसा रिफंड करने का आदेश जारी कर सकता है।

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