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एक अक्टूबर से बदल गए हैं कई नियम, जानिए आपकी जेब पर होगा इनका क्या असर

GST परिषद के फैसलों के मुताबिक 1 अक्टूबर 2019 से जीएसटी की नई दरें प्रभावी हो गई हैं। अब 1000 रुपये तक के किराए वाले होटल के कमरों पर जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा।

By Ankit KumarEdited By: Published: Tue, 01 Oct 2019 01:22 PM (IST)Updated: Wed, 02 Oct 2019 06:57 AM (IST)
एक अक्टूबर से बदल गए हैं कई नियम, जानिए आपकी जेब पर होगा इनका क्या असर
एक अक्टूबर से बदल गए हैं कई नियम, जानिए आपकी जेब पर होगा इनका क्या असर

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। बैंकिंग, ड्राइविंग लाइसेंस, जीएसटी सहित विभिन्न सेक्टरों में एक अक्टूबर 2019 यानी आज से विभिन्न बदलाव हुए हैं। ये परिवर्तन हम सभी के जीवन एवं जेब पर अच्छा खासा असर डालने वाले हैं। रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के मुताबिक आज से बैंक रेपो रेट लिंक्ड ब्याज दर पर रिटेल लोन देंगे। वहीं, जीएसटी दरों में संशोधन की वजह से विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में घटबढ़ देखने को मिलेगा। वहीं, ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कुछ बहुत अहम बदलाव भी आज से लागू हो गए हैं। 

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आइए विस्तार से जानते हैं इन बदलावों के बारे में:

  • रेपो रेट लिंक्ड ब्याज दर

    आरबीआई के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए एसबीआई, केनरा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक सहित पब्लिक सेक्टर के विभिन्न बैंकों ने एक अक्टूबर से रेपो रेट पर आधारित ब्याज दर पर रिटेल लोन की पेशकश की है। इससे आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कमी से आपकी मासिक ईएमआई में कमी देखने को मिलेगी। पहले बैंक रेपो रेट में कमी का पूरा लाभ ग्राहकों को जल्द नहीं देते थे। इस वजह से केंद्रीय बैंक ने चार सितंबर को दिशा-निर्देश जारी कर रिटेल और एमएसएमई लोन को एक्सटर्नल बेंचमार्क से जोड़ने का निर्देश दिया था।

  • GST दर में बदलाव से सामानों की कीमतों में होगा घटबढ़

    GST परिषद के फैसलों के मुताबिक एक अक्टूबर से जीएसटी की नई दरें प्रभावी हो गई हैं। अब 1,000 रुपये तक के किराए वाले होटल के कमरों पर जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा। साथ ही 7,500 रुपये किराये वाले कमरे पर जीएसटी की नयी दर 12 फीसद होगी। हालांकि, ट्रेन के डिब्बे और वैगन पर जीएसटी की नई दर 12 फीसद हो गई। इसके अलावा कैफीन पेय भी महंगे हो जाएंगे। ऐसे पदार्थों पर अब 28 फीसद की दर से जीएसटी लगेगा एवं 12 फीसद का अतिरिक्त सेस भी देय होगा।

  • पेट्रोल पंपों पर क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर नहीं मिलेगा कैशबैक

    पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल या डीजल भरवाने के बाद क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर अब 0.75 फीसद का कैशबैक नहीं मिलेगा। क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाले बैंकों ने अपने ग्राहकों को संदेश भेजकर सूचित किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोल कंपनियों ने एक अक्टूबर से इस छूट को समाप्त करने का फैसला किया है। हालांकि, अन्य माध्यमों से पेमेंट पर यह छूट जारी रहेगी। 

  • Coprporate Tax में भारी कमी

    सरकार ने हाल में घरेलू कंपनियों को भारी राहत देते हुए कॉरपोरेट टैक्स में भारी कमी का ऐलान किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉरपोरेट टैक्स को 30 फीसद से घटाकर 22 फीसद करने की घोषणा की थी। यह कटौती से आज से लागू हो जाएगी। साथ ही एक अक्टूबर के बाद से बनी मैन्यफैक्चरिंग कंपनियों को अब महज 15 फीसद की दर से कॉरपोरेट टैक्स का भुगतान करना होगा।15 फीसदी टैक्स भरने का भी विकल्प होगा। 

  • बदल गए हैं ड्राइविंग लाइसेंस एवं आरसी से जुड़े नियम

    ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कई नियम भी एक अक्टूबर से बदल जाएंगे। इसके तहत आपको अपना पुराना लाइसेंस अपडेट कराना होगा। आप ऑनलाइन अपने ड्राइविंग लाइसेंस को अपडेट कर सकेंगे। इस नियम के लागू होने के साथ देश में सभी जगह ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी एक ही रंग का हो जाएगा।

  • मिनिमम बैलेंस मेंटेंन नहीं करने पर एसबीआई लेगा कम जुर्माना

    देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने मिनिमम बैलेंस मेंटेंन नहीं करने पर जुर्माने की राशि में भारी कमी की घोषणा की है। ये कमी आज से प्रभावी हो जाएगी। इसे अलावा एसबीआई के मेट्रो शहरों के ग्राहक 10 एवं नॉन मेट्रो ग्राहक 12 लेनदेन बिना किसी शुल्क के भुगतान कर सकेंगे।


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