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RBI ने इस बैंक पर चलाया 'हंटर', कहीं आपका अकाउंट तो नहीं? 5000 रुपये से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे ग्राहक

Published: Wed, 21 Oct 2026 09:26 PM (IST)Updated: Wed, 21 Oct 2026 09:42 PM (IST)

भारतीय रिजर्व बैंक ने पुडुचेरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण पाबंदियां लगाई हैं। अब ग्राहक 6 ...और पढ़ें

आरबीआई ने पुडुचेरी को-ऑपरेटिव बैंक पर पाबंदियां लगाईं।

आरबीआई ने पुडुचेरी को-ऑपरेटिव बैंक पर पाबंदियां लगाईं।

HighLights

  1. आरबीआई ने पुडुचेरी को-ऑपरेटिव बैंक पर पाबंदियां लगाईं।

  2. ग्राहक अब खाते से केवल 5000 रुपये ही निकाल पाएंगे।

  3. पात्र जमाकर्ताओं को DICGC से 5 लाख तक का बीमा।

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को पुडुचेरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर कई तरह की पाबंदिया लगाई हैं। इस बैंक के ग्राहक अब अपने खाते से 5000 रुपये से ज्यादा की रकम नहीं निकाल सकेगा। बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए RBI ने पाबंदियां लगाई हैं।

पुडुचेरी को-ऑपरेटिव बैंक पर पाबंदियां 6 महीने तक लागू रहेंगी। यह बुधवार 21 अक्टूबर से लागू होगी। पात्र जमाकर्ता 'डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन' (DICGC) से 5 लाख रुपये तक का जमा बीमा दावा (deposit insurance claim) प्राप्त कर सकेंगे।

बैंक नहीं दे पाएगा लोन

RBI के अनुसार पुडुचेरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर लोन और एडवांस देने, निवेश करने, देनदारी लेने, और संपत्तियों या एसेट्स को ट्रांसफर करने या उनका निपटान करने पर पाबंदियां लगाई गई हैं।

RBI ने कहा, "बैंक की मौजूदा लिक्विडिटी (नकदी) की स्थिति को देखते हुए, बैंक को निर्देश दिया गया है कि वह किसी जमाकर्ता के बचत खाते, चालू खाते या किसी अन्य खाते से 5,000 रुपये से अधिक की निकासी की अनुमति न दे। हालांकि, कुछ शर्तों के साथ जमा राशि के बदले लोन की भरपाई (सेट-ऑफ) करने की अनुमति दी गई है।"

लाइसेंस को लेकर RBI ने क्या कहा?

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने निर्देश में कहा कि इन निर्देशों को जारी करने का मतलब यह नहीं है कि RBI ने बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है।

बैंक तब तक अपना बैंकिंग कामकाज जारी रखेगा, जब तक कि उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं आ जाता। हालांकि, उसे इन निर्देशों में बताई गई पाबंदियों का पालन करना होगा।

RBI ने यह भी कहा कि वह बैंक की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। हालात को देखते हुए और जमाकर्ताओं के हित में, RBI जरूरी कदम उठाएगा, जिसमें इन निर्देशों में बदलाव करना भी शामिल हो सकता है।

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