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RBI Notification: 31 मार्च तक खुले रहेंगे सभी बैंक, ग्राहकों की सुविधा के लिए आरबीआई ने जारी की गाइडलाइन

Reserve Bank of India Notification भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए सभी बैंक और उनकी ब्रांच को 31 मार्च 2023 तक खुला रखने के लिए कहा है। इससे जुड़ी पूरी जानकारी नीचे देखें। (फाइल फोटो)

By Sonali SinghEdited By: Sonali SinghWed, 22 Mar 2023 08:15 PM (IST)
RBI Notification: 31 मार्च तक खुले रहेंगे सभी बैंक, ग्राहकों की सुविधा के लिए आरबीआई ने जारी की गाइडलाइन
RBI notification: All banks will remain open till 31st March

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। वित्तीय वर्ष 2022-23 के समाप्त होने के साथ ही खातों का वार्षिक समापन भी 31 मार्च को हो जाता है। ऐसे में बैंकों से जुड़े कई काम को पूरा करने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में ग्राहकों को सहूलियत देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को बैंकों को निर्देश दिया है कि वे 31 मार्च, 2023 तक अपनी शाखाओं को खुला रखें। इसके अलावा आरबीआई ने 2022-23 के लिए सभी सरकारी लेन-देन का हिसाब उसी वित्तीय वर्ष के भीतर खत्म करने के लिए कहा है।

रात भर जारी रहेगा लेन-देन

RBI के मुताबिक, सभी एजेंसी बैंकों को 31 मार्च, 2023 को सामान्य कामकाजी घंटों तक सरकारी लेनदेन से संबंधित काउंटर लेनदेन के लिए अपनी शाखाओं को खुला रखना चाहिए। वहीं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ((RTGS) सिस्टम के माध्यम से 31 मार्च, 2023 की रात 12 बजे तक लेनदेन जारी रहेगा।

चेक कलेक्शन के लिए स्पेशल सिस्टम

31 मार्च तक सरकारी चेक के कलेक्शन के लिए स्पेशल क्लियरिंग भी कंडक्ट किए जाएंगे, जिसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स (DPSS) द्वारा निर्देश जारी जल्द जारी किए जा सकते हैं। दूसरी तरफ, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शंस के लिए रिपोर्टिंग विंडो 31 मार्च को 1 अप्रैल को दोपहर तक खुले रखे जाएंगे।

कई चीजों की है आखिरी तारीख

इन सबके अलावा, वित्त वर्ष 2019-20 या आकलन वर्ष 2020-21 के लिए अपडेटेड आईटीआर जमा करने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च 2023 है। 31 मार्च 2023 के बाद आप ये काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा, पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख भी 31 मार्च 2023 है। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) 30 जून 2022 के बाद से पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 1000 रुपए की लेट फीस वसूल रहा है।