PPF, NSC, NPS में निवेश पर मिलता है टैक्स फ्री रिटर्न, जानें इन योजनाओं में और क्या है खास
Public Provident Fund (PPF) पर चालू तिमाही में 7.1 फीसद की दर से ब्याज मिलेगा।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आय, सेविंग, इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ टैक्स प्लानिंग करना भी बहुत अहम है। इससे ना सिर्फ आपके टैक्स भार में कमी आती है बल्कि आपको अपने निवेश से प्राप्त रिटर्न और लिक्विडिटी फंड को भी मैनेज करने में मदद मिलती है। आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत टैक्सपेयर्स को विभिन्न योजनाओं में निवेश करने पर कर छूट का लाभ मिलता है। अगर आप पुराने टैक्स सिस्टम को चुनते हैं तो विभिन्न योजनाओं पर निवेश के जरिए टैक्स की बचत कर सकते हैं। इस समय निवेश के लिए कई टैक्स सेविंग स्कीम्स उपलब्ध हैं। हालांकि, हर टैक्सपेयर के लिए हर तरह की योजना उपयुक्त साबित नहीं होती है।
आइए जानते हैं कि आपके सामने किस तरह के सेविंग इंस्ट्रूमेंट के विकल्प मौजूद हैं। आप इन स्कीम के फीचर्स के आधार पर अपने लिए उपयुक्त टैक्स सेविंग स्कीम का चुनाव कर सकते हैं या अपने फाइनेंशियल प्लानर से इन योजनाओं में निवेश को लेकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1. PPF: यह निवेशकों के बीच सबसे लोकप्रिय टैक्स सेविंग स्कीम है, जिस पर गारंटीड रिटर्न मिलता है। हालांकि, अप्रैल तिमाही के लिए सरकार ने Public Provident Fund (PPF) पर ब्याज दर को 7.9 फीसद से घटाकर 7.1 फीसद कर दिया है। इसके बावजूद इस पर कई अन्य योजनाओं की तुलना में अधिक रिटर्न मिलता है। हालांकि, यहां यह जानना जरूरी है कि PPF सरकार की ऐसी योजना है जो Exempt, Exempt और Exempt (EEE) की श्रेणी में आती है। इसका मतलब है कि इस योजना में किए गए पूरे निवेश पर आपको टैक्स छूट का लाभ मिलता है। साथ ही इस योजना में निवेश से अर्जित ब्याज और निवेश की संपूर्ण राशि पर भी किसी तरह का टैक्स देय नहीं होता है।
2. NSC: अगर आप न्यूनतम लॉक-इन पीरियड के साथ सुरक्षित रिटर्न चाहते हैं तो आप National Savings Certificate (NSC) के फीचर्स पर गौर कर सकते हैं। NSC के लिए महज पांच साल का लॉक-इन पीरियड होता है। आपको NSC में निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता है। सरकार PPF और NSC के ब्याज दर की हर तिमाही में समीक्षा करती है। इस समय पर NSC पर आपको 6.8 फीसद की दर से ब्याज मिलता है।
3. NPS:अगर आप टैक्स की अतिरिक्त बचत करना चाहते हैं तो National Pension System में निवेश कर सकते हैं। यह फंड निवेशक के सेवानिवृत्ति के समय मेच्योर होता है। रिटायरमेंट के समय मिलने वाली 60 फीसद राशि टैक्स फ्री होती है, वहीं 40 फीसद का निवेश एन्यूटी प्लान खरीदने के लिए करना होता है। आयकर अधिनियम की धारा 80CCD(1) के तहत आप 1.50 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वहीं, 80CCD(1b) के तहत 50 हजार रुपये तक का अतिरिक्त निवेश NPS में कर सकते हैं।