PMC Bank के ग्राहकों को झटका, RBI ने तीन माह के लिए बढ़ाई पाबंदी
PMC Bank इस सहकारी बैंक पर आरबीआई ने सितंबर 2019 में पाबंदियों की घोषणा की थी।
मुंबई, पीटीआइ। भारतीय रिजर्व बैंक ने Punjab and Maharashtra Cooperative (PMC) Bank पर रेगुलेटरी पाबंदियों को तीन और माह के लिए बढ़ा दिया है। अब बैंक पर 22 जून, 2020 तक पाबंदियां लगी रहेंगी। आरबीआई ने कई तरह की वित्तीय अनियमितताओं, रियल एस्टेट डेवलपर HDIL को दिए गए लोन की जानकारी छिपाने और गलत जानकारी देने के लिए 23 सितंबर, 2019 को इस को-ऑपरेटिव बैंक पर छह माह की पाबंदी लगा दी थी। आरबीआई ने इस संबंध में विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी है।
RBI ने कहा है, ''लोगों की जानकारी के लिए यहां सूचित किया जाता है कि 23 सितंबर, 2019 के निर्देशों को तीन और माह के लिए बढ़ाया जाताहै। इसे 23 मार्च, 2020 से बढ़ाकर 22 जून, 2020 किया जाता है।''
उल्लेखनीय है कि RBI किसी को-ऑपरेटिव बैंक का पुनर्गठन कॉमर्शियल बैंक की तरह नहीं कर सकता है। हाल ही में देखने को मिला है कि नकदी संकट से जूझ रहे प्राइवेट सेक्टर के कॉमर्शियल बैंक Yes Bank पर केंद्रीय बैंक ने एक माह की पाबंदी लगाई थी। हालांकि, एक पखवाड़े के भीतर ही बैंक के बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए केंद्रीय बैंक ने यस बैंक पर लगी पाबंदी हटा ली। इस प्राइवेट सेक्टर बैंक में देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने 49 फीसद हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने का फैसला किया है।
RBI की ओर से जारी रिलीज में कहा गया है, ''ग्राहकों के हित में और को-ऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर की स्थिरता के लिए आरबीआई विभिन्न हितधारकों एवं अधिकारियों से विचार-विमर्श के जरिए बैंक को पुनरोद्धार की योजना पर काम कर रहा है।''
RBI की पाबंदियों के मुताबिक PMC Bank नए सिरे से लोन नहीं दे सकता है और ना ही नकदी जमा कर सकता है। इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने पीएमसी बैंक के बोर्ड और मैनेजमेंट को अपने नियंत्रण में ले लिया है। केंद्रीय बैंक ने RBI के एक पूर्व अधिकारी को बैंक का प्रशासक नियुक्त किया है।