वन नेशन वन ओम्बुड्समैन: अब बैंकिंग, एनबीएफसी व डिजिटल लेनदेन से शिकायत के लिए होगा एक मंच, RBI का ऐलान
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को इस बात ऐलान किया कि ग्राहकों की शिकायतों के निवारण से जुड़े मैकेनिज्म का एकीकरण किया जाएगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि एक ऑम्बुड्समैन के तहत तीनों तंत्र को एकसाथ लाया जाएगा।
मुंबई, पीटीआइ। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को इस बात ऐलान किया कि ग्राहकों की शिकायतों के निवारण से जुड़े मैकेनिज्म का एकीकरण किया जाएगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि एक ऑम्बुड्समैन के तहत तीनों तंत्र को एकसाथ लाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में बैंकिंग, नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों और डिजिटल लेनदेन के लिए तीन अलग-अलग उपभोक्ता शिकायत निवारण (Consumer Grievance Redressal) प्रणाली काम करते हैं। नई प्रणाली में इन तीनों प्रणालियों को एकसाथ लाने का फैसला किया गया है।
आरबीआई गवर्नर ने शुक्रवार को कहा कि वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र को सरल और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए तीनों ओम्बुड्समैन स्कीम के एकीकरण और 'एक राष्ट्र एक ऑम्बुड्समैन' का रुख अपनाने का फैसला किया गया है।
उन्होंने कहा कि इस कदम का लक्ष्य शिकायतों के निवारण से जुड़ी प्रक्रिया को आसान बनाना है। इस सिस्टम के तहत बैंकों, एनबीएफसी कंपनियों और प्रीपेड पेमेंट की सुविधा देने वाले नॉन बैंक इश्यूअर को एकीकृत सिस्टम के तहत अपनी शिकायत दर्ज कराने का मंच मिलेगा।
उन्होंने कहा कि आरबीआई की जून 2021 में ई-इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम लाने की योजना है। दास ने कहा कि वित्तीय उपभोक्ताओं के संरक्षण को नीतियों में बहुत अधिक तवज्जो दिया जा रहा है और आरबीआई इस बारे में कई तरह के कदम उठा रहा है।
दास ने कहा कि उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए शुरू की गई वैश्विक पहलों की तरह ही आरबीआई ने रेगुलेटेड संस्थाओं के शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत बनाने के लिए कई तरह के कदम उठाए हैं।
आरबीआई ने कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम (CMS) पोर्टल का संचालन शुरू कर दिया है। किसी भी व्यक्ति को अगर रेगुलेटेड इकाइयों से संतोषजनक समाधान नहीं मिलता है तो वह इस प्लेटफॉर्म का सहारा ले सकता है।