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Rule Change: 1 नवंबर से बदलेंगे ये 5 नियम; पेंशन, GST से लेकर FD तक... कैसे होगा आपकी जेब पर असर?

Published: Wed, 28 Oct 2026 08:44 AM (IST)

Rule change from november: 1 नवंबर 2026 से कई महत्वपूर्ण नियम बदल रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा।

1 नवंबर से बदलने वाले हैं ये 5 नियम

1 नवंबर से बदलने वाले हैं ये 5 नियम

HighLights

  1. पेंशनर्स को 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

  2. टैक्स ऑडिट ITR की डेडलाइन 21 नवंबर 2026 तक बढ़ी।

  3. LPG सिलेंडर और FD ब्याज दरों में बदलाव संभव है।

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: नया महीना शुरू होने के साथ ही आम लोगों के जेब पर असर पड़ने वाला है। 1 नवंबर 2026 (rule change fromnovember) से पेंशन लेने वालों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने, टैक्स ऑडिट वाले कारोबारियों को ITR की डेडलाइन और LPG सिलेंडर की नई कीमतों पर खास ध्यान देना होगा। वहीं, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश करने वालों के लिए भी बैंकों की ब्याज दरों पर नजर रखना जरूरी है। इन बदलावों का असर पेंशनर्स, टैक्सपेयर्स, बैंक ग्राहकों और घरेलू बजट पर पड़ सकता है। आइए जानते हैं नवंबर में क्या-क्या नियम बदलने वाले है।

1. पेंशनर्स को जमा करना होगा जीवन प्रमाण पत्र

सरकारी पेंशन पाने वाले लोगों के लिए नवंबर का महीना बेहद अहम है। पेंशन (pension) जारी रखने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा (life certificate) करना होता है। इससे यह पुष्टि होती है कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है और पेंशन पाने के योग्य है। साल 2026 में 80 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। वहीं, अन्य पात्र पेंशनर्स 1 नवंबर से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसकी अंतिम तारीख 30 नवंबर 2026 है।

2. ITR भरने वालों के लिए बढ़ी डेडलाइन

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने वालों के लिए भी नवंबर में एक महत्वपूर्ण तारीख है। वित्त वर्ष 2025-26 यानी असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए जिन करदाताओं के खातों का टैक्स ऑडिट जरूरी है, उनके ITR दाखिल करने की समय सीमा 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है। यह राहत उन कारोबारियों, कंपनियों, फर्मों, एलएलपी और पेशेवरों के लिए है, जिन पर नियमों के मुताबिक टैक्स ऑडिट की जिम्मेदारी लागू होती है। हालांकि, यह नई तारीख सभी टैक्सपेयर्स पर लागू नहीं होती।

3. LPG सिलेंडर की कीमतों में हो सकता है बदलाव

हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। ऐसे में 1 नवंबर को घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के नए रेट जारी हो सकते हैं।

4. FD में निवेश करने वालों के लिए जरूरी अपडेट

फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD में पैसा लगाने वालों को नवंबर में बैंकों की ब्याज दरों पर नजर रखनी चाहिए। अलग-अलग बैंक अपनी जरूरत और बाजार की परिस्थितियों के हिसाब से अलग-अलग अवधि की FD पर ब्याज दरों में बदलाव कर सकते हैं।

5. GST के बदलेंगे नियम

केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था में किए गए सुधारों के पहले चरण को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा 26 अक्टूबर को जारी अधिसूचनाओं के अनुसार, बिक्री के बाद दिए जाने वाले डिस्काउंट, रिफंड प्रक्रिया को तेज करने और निर्यातकों को राहत देने से जुड़े नए प्रावधान 1 नवंबर 2026 से प्रभावी हो जाएंगे।

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