इनकम टैक्स रिटर्न भरना हुआ और भी आसान, सरकार ले आई है नया ITR फॉर्म
करदाताओं के लिए नया आईटीआर फॉर्म-1 आज (1 अप्रैल 2017) से ही उपलब्ध करा दिया गया है।
नई दिल्ली: देश के करदाताओं के लिए नया आईटीआर फॉर्म-1 आज (1 अप्रैल 2017) से ही उपलब्ध करा दिया गया है। यह नया फॉर्म पहले से ज्यादा आसान है और इसे शुक्रवार (31 मार्च) को अधिसूचित किया गया था जिसे, आकलन वर्ष 2017-18 के लिए आज से उपलब्ध कराया जाना था। आपको बता दें कि सहज (आईटीआर 1) फार्म वेतनभोगी कर्मचारी और आईटीआर-2 ऐसे व्यक्ति और हिंदू विभाजित परिवार (एचयूएफ) भरते हैं जिनकी आय में व्यापार से प्राप्त आय शामिल नहीं होती है।
सरकार ने आईटीआर 2ए फार्म अब खत्म कर दिया है जिसका इस्तेमाल वे व्यक्ति तथा एचयूएफ करते थे जिनकी व्यवसाय या पेशे और पूंजी लाभ से कोई आय नहीं थी और न ही कोई विदेश में संपत्ति थी। मौजूदा समय में देश में 29 करोड़ लोगों के पास स्थायी खाता संख्या (पैन) है लेकिन फिलहाल केवल छह करोड़ पैनधारक आयकर रिटर्न भरते हैं।
आईटीआर-1 के लिए ई-फाइलिंग की सुविधा एक अप्रैल से चालू होगी और आईटीआर निर्धारित समयसीमा 31 जुलाई तक तक भरा जा सकता है। फार्म फाइल करते समय करदाता को पैन, आधार संख्या, व्यक्तिगत सूचना और कर भुगतान के संदर्भ में सूचना भरना पड़ेगा। टीडीएस के बारे में फार्म में स्वयं जानकारी आ जाएगी। संसद में वित्त विधेयक में संशोधन के तहत एक जुलाई के बाद करदाता के लिए आधार संख्या रसीद उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अगर उसके पास आधार नहीं है तो उसे आईटीआर में प्राप्ति रसीद की संख्या देनी होगी जिससे यह लगे उसने आधार के लिये आवेदन किया है।