कोयला घोटाला मामले में नवीन जिंदल सहित 14 लोगों को मिली जमानत
झारखंड कोयला ब्लॉक मामले में कांग्रेस नेता और बिजनेसमैन नवीन जिंदल को बड़ी राहत मिली है।
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। झारखंड कोयला ब्लॉक मामले में कांग्रेस नेता और बिजनेसमैन नवीन जिंदल को बड़ी राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले में नवीन जिंदल समेत 14 लोगों को जमानत दे दी है। कोर्ट ने अगस्त में सम्मन भेजकर जिंदल सहित सभी आरोपियों को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। सभी आरोपियों को 1 लाख रुपए के निजी बॉन्ड और 1 लाख रुपए की जमानत राशि के साथ जमानत देने का निर्णय सुनाया गया है। यह मामला झारखंड के अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला ब्लॉक के आवंटन से जुड़ा हुआ है।
बता दें कि अदालत ने झारखंड कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ी अनियमितताओं के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज किए गए मनी लांड्रिंग एक्ट के केस के तहत पेशी का समन जारी किया है। ईडी ने आरोप पत्र में कहा था कि कोल-ब्लॉक आवंटित कराने के लिए करीब दो करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई थी।
अदालत ने नवीन जिंदल के अलावा जिंदल स्टील कंपनी के पूर्व सलाहकार, एस्सार पावर लिमिटेड के एक अधिकारी, निहार स्टॉक लिमिटेड के डायरेक्टर, मुंबई की कंपनी केई इंटरनेशनल के अधिकारी और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के वरिष्ठ अधिकारी को भी सम्मन भेजा था। हालांकि, जिंदल ने खुद को निर्दोष बताते हुए मुकदमे का सामना करने की बात कही थी।