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लोन की EMI भरने से मिली 3 महीने की मोहलत, इन बैंकों ने ग्राहकों को दी छूट

RBI ने सभी बैंकों गैर-बैंकिंग वित्‍तीय संस्‍थाओं (NBFC) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के साथ अन्‍य वित्‍तीय संस्‍थानों को टर्म लोन की किस्‍त तीन महीने तक टालने के लिए कहा था।

By NiteshEdited By: Published: Tue, 31 Mar 2020 04:57 PM (IST)Updated: Thu, 02 Apr 2020 06:53 AM (IST)
लोन की EMI भरने से मिली 3 महीने की मोहलत, इन बैंकों ने ग्राहकों को दी छूट
लोन की EMI भरने से मिली 3 महीने की मोहलत, इन बैंकों ने ग्राहकों को दी छूट

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पिछले रोज लोन लेने वाले ग्राहकों को बड़ी राहत की घोषणा की थी। RBI ने सभी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्‍तीय संस्‍थाओं (NBFC) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के साथ अन्‍य वित्‍तीय संस्‍थानों को टर्म लोन की किस्‍त तीन महीने तक टालने के लिए कहा था। RBI के इस आदेश के बाद कई बैंक सामने आए हैं जिनका कहना है कि वे ग्राहकों को लोन की EMI में तीन महीने की रियायत दे रहे हैं। इनमें UCOBankOfficial, MyIndianBank, syndicatebank, canarabank, IDBI_Bank, PSBIndOfficial, bankofbaroda, IOBIndia, centralbank_in, pnbindia, BankofIndia_IN अपने ग्राहकों को तीन महीने तक लोन की EMI से छूट दे रहे हैं।

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क्या था RBI का आदेश

RBI ने अपने बयान में कहा है, 'सभी कॉमर्शियल, क्षेत्रीय, ग्रामीण, एनबीएफसी और स्‍मॉल फाइनेंस बैंकों को किस्‍त के भुगतान पर 3 महीने का मोरैटोरियम देने की अनुमति दी जाती है। यह वैसे सभी लोन के लिए प्रभावी होगी जिनकी ईएमआई 31 मार्च को जानी है।'

आपके फायदे की बात: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सेवानिवृत्‍त एक्‍जीक्‍यूटिव डायरेक्‍टर एस सी कालिया ने इस मोरैटोरियम पर कहा कि मान लीजिए किसी व्‍यक्ति ने होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन लिया हुआ है। वह तीन महीने तक ईएमआई देने की स्थिति में नहीं है। RBI ने जो व्‍यवस्‍था अभी की है उसके अनुसार, तीन महीने तक ईएमआई न देने पर ग्राहकों के ऊपर न तो कोई पेनाल्‍टी लगेगी और न ही इससे उनका सिबिल स्‍कोर ही प्रभावित होगा। हां, इस वजह से उनके लोन चुकाने की अवधि तीन महीने के लिए बढ़ जाएगी।

हालांकि, दूसरी ओर विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि कोरोनावायरस के बाद घोषित लॉकडाउन की इस मुश्किल घड़ी में पैसे रहने के बावजूद EMI का भुगतान टालना आपके लिए भारी पड़ सकता है। निवेश एवं टैक्स मामलों के विशेषज्ञ बलवंत जैन के मुताबिक ऐसा करना लोगों के पॉकेट का बोझ बढ़ा सकता है। वास्तव में हाल में रिजर्व बैंक ने तमाम तरह के रिटेल लोन की EMI, Credit Card के बिल के भुगतान पर तीन माह के मोराटोरियम की घोषणा की। 

जैन के मुताबिक आरबीआइ का यह फैसला ऐसे लोगों के लिए है, जिनका कैश फ्लो लॉकडाउन की वजह से रूक गया है। ऐसे लोग बाद में कैश फ्लो शुरू होने पर बकाये का भुगतान कर पाएंगे और उनका CIBIL Score भी खराब नहीं होगा। बकौल जैन लोगों को यह समझने की जरूरत है कि इन तीन महीनों में अगर आप EMI या क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान नहीं करते हैं तो आपको इस अवधि का ब्याज देना होगा, और यह आपके पॉकेट पर भारी पड़ेगा।


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