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Lockdown: 8.2 लाख लोगों ने निकाला PF Account से पैसा, कुल 3,243.17 करोड़ रुपये निकाले

निजी पीएफ ट्रस्ट अपने कर्मचारियों के पीएफ का पैसा खुद मैनेज करते हैं और उनका लेखा-जोखा खुद रखते हैं।

By Ankit KumarEdited By: Published: Tue, 28 Apr 2020 07:54 PM (IST)Updated: Tue, 28 Apr 2020 07:54 PM (IST)
Lockdown: 8.2 लाख लोगों ने निकाला PF Account से पैसा, कुल 3,243.17 करोड़ रुपये निकाले
Lockdown: 8.2 लाख लोगों ने निकाला PF Account से पैसा, कुल 3,243.17 करोड़ रुपये निकाले

नई दिल्ली, पीटीआइ। कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लागू लॉकडाउन के दौरान जीवकोपार्जन के लिए आठ लाख से अधिक नौकरी-पेशा लोगों को अपने रिटायरमेंट के लिए संचित कोष से रुपये निकालने पड़े हैं। श्रम मंत्रालय की ओर से दिए गए आंकड़े के मुताबिक इस अवधि में करीब 8.2 लाख लोगों ने EPFO और निजी पीएफ ट्रस्टों से कुल 3,243.17 करोड़ रुपये की निकासी की है। Employees Provident Fund Organisation (EPFO) ने पिछले महीने की 28 तारीख को संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अपने रिटायरमेंट फंड से नॉन-रिफंडेबल एडवांस निकालने की अनुमति दे दी थी।  

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श्रम मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, ''केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले EPFO ने कुल 12.91 लाख दावों का निपटारा किया है। इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) पैकेज के तहत 7.40 लाख कोविड-19 क्लेम भी शामिल हैं।'' 

EPFO ने अब तक कोविड-19 से जुड़े 2,367.65 करोड़ रुपये के दावों का निपटान किया है। इस दौरान एक्जेमटेड पीएफ ट्रस्ट ने उल्लेखनीय रूप से दावों का निपटान किया है। मंत्रालय के मुताबिक 27 अप्रैल, 2020 तक एक्जेम्टेड पीएफ ट्रस्ट्स ने 79,743 सदस्यों को कुल 875.52 करोड़ रुपये की राशि पीएफ एडवांस के रूप में दी है।  

निजी पीएफ ट्रस्ट अपने कर्मचारियों के पीएफ का पैसा खुद मैनेज करते हैं और उनका लेखा-जोखा खुद रखते हैं। इन ट्रस्टों को हर महीने पीएफ रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए इन्हें एक्जेम्टेड प्रतिष्ठान कहा जाता है।  

मंत्रालय ने कहा है कि Tata Consultancy Services (Mumbai), HCL Technologies Ltd. (Gurugram) और HDFC Bank (Powai, Mumbai) क्लेम निपटान की संख्या और राशि के हिसाब से तीन शीर्ष एक्जेम्टेड संगठन हैं। 

PMGKY स्कीम के तहत कोविड-19 से मुकाबले के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान वेतनभोगी तबके के लिए EPF स्कीम से निकासी का प्रावधान किया गया था। इस प्रावधान के तहत पीएफ सब्सक्राइबर्स तीन माह का वेतन और महंगाई भत्ता या पीएफ अकाउंट में मेंबर के अंशदान में जमा राशि में जो भी कम हो, उसकी निकासी कर सकते हैं।


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