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Kanya Sumangala Yojana: जन्म से लेकर विवाह तक बेटियों का पूरा खर्च उठाएगी यूपी सरकार, करना होगा बस इतना काम

Kanya Sumangala Yojana उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार बेटियों के जन्म से लेकर उनके विवाह तक का पूरा खर्च उठा रही है। कन्याओं की पढ़ाई-लिखाई और उनके विवाह के लिए सरकार लाखों रुपये खर्च करेगी। जानिए लाभ पात्रता और आवेदन करने का तरीका।

By Siddharth PriyadarshiEdited By: Published: Mon, 28 Nov 2022 07:43 PM (IST)Updated: Mon, 28 Nov 2022 08:08 PM (IST)
Kanya Sumangala Yojana: जन्म से लेकर विवाह तक बेटियों का पूरा खर्च उठाएगी यूपी सरकार, करना होगा बस इतना काम
UP government Kanya Sumangala Yojana benefits, know all details

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेटियों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कन्या सुमंगला योजना (Kanya Sumangala Yojana) की शुरुआत की है। समाज में बेटियों को उनका उचित स्थान दिलाने के लिए शुरू की गई इस योजना में कन्याओं के जन्म से लेकर उनकी शादी तक का पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा उठाया जाता है।

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आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शिक्षा और उनके सुनहरे भविष्य के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की यह योजना बहुत लाभकारी है। इस योजना का लाभ एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को दिया जाता है। मुख्यमंत्री कन्‍या सुमंगला योजना में बेटियों की शिक्षा के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है।

कैसे मिलता है योजना का लाभ

MukhyaMantri Kanya Sumangala Yojana के तहत सरकार पात्र परिवार की दो बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। पहली किस्त लड़की के जन्म के समय दी जाती है। दूसरी किस्त लड़की के टीकाकरण के लिए दी जाती है। नवजात बालिकाओं, जिनका जन्म 01/04/2019 या उसके बाद हुआ है, उन्हें 2000 एक मुश्त धनराशि दी जाएगी। द्वितीय श्रेणी में वो बालिकाएं शामिल हैं, जिनका एक वर्ष के भीतर पूर्ण टीकाकरण हो चुका है और उनका जन्म 01/04/2018 से पहले न हुआ हो। इन्हें 1000 की धनराशि दी जाएगी।

छठी क्लास में एडमिशन के समय 3,000 रुपये की राशि दी जाती है। 8वीं क्लास में एडमिशन के समय 5,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद कक्षा 10 पास करने पर 7,000 और 12वीं पास करने के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए बेटियों को 8,000 रुपये दिए जाते हैं। यह तो रही शिक्षा-दीक्षा और पढ़ाई की बात। बेटियों के 21 साल पूरा होने के बाद सरकार उसकी शादी के लिए 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देती है।

क्या हैं Kanya Sumangala Yojana की शर्तें

  • लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो।
  • उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो।
  • निवास प्रमाण पत्र के रूप में राशन कार्ड, आधार कार्वो, वोटर आईडी कार्ड, बिजली या टेलीफोन का बिल मान्य होगा।
  • लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख हो।
  • परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों।
  • परिवार की दो ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
  • यदि किसी महिला की पहली संतान लड़की है और अगले प्रसव से जुड़वां बच्चियां पैदा होती हैं ऐसी अवस्था में तीनों बालिकाओं को कन्या सुमंगला योजना का लाभ दिया जाएगा
  • यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो जैविक संतानों तथा कानूनी रूप से गोद ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम दो बालिकाएं इस योजना की लाभार्थी होंगी।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कैसे करें आवेदन

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • होम पेज पर Citizen Service Portal पर क्लिक करें
  • आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। जो भी जानकारी पूछी गई हो उसमें भरें।
  • उम्मीदवार का नाम, पता, मोबाइल नंबर, माता-पिता का नाम, आधार नंबर जैसी जानकारियां भरनी होंगी।
  • सब्मिट का बटन दबाएं।
  • आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा
  • वह ओटीपी फॉर्म में दर्ज करें।
  • इसे बाद आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा।
  • सिस्टम द्वारा आपको User ID और password जनरेट कर दिया जाएगा।
  • दोबारा लॉगिन करें और आवश्यक दस्तवेज अपलोड कर सब्मिट पर क्लिक करे दें।

कैसे मिलेगा पैसा

लाभार्थी को योजना के तहत मिलने वाली धनराशि उसके बैंक खाते में भेजी जाएगी। लाभार्थी के अवयस्क होने की दशा में देय धनराशि माता के बैंक खाते में और माता की मृत्यु होने की स्थिति में पिता के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। माता व पिता दोनों की मृत्यु होने पर अभिभावक के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। लाभार्थी के वयस्क होने की दशा में देय धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। ध्यान रहे, माता-पिता की मृत्यु होने की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र भी देना होगा।

इन बातों का रखें ध्यान

योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। हालांकि ऐसे आवेदक जो ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने में सक्षम नहीं हैं वे अपना एप्लिकेशन ऑफलाइन बीडीओ / एसडीएम / प्रोबेशनरी अफसर के कार्यालय में जमा करा करा सकते हैं।

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