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ई-फाइलिंग के लिए आइटीआर फॉर्म जारी

विभाग पिछले पांच अप्रैल से ही धीरे-धीरे फॉर्म जारी कर रहा है। करदाताओं को अपनी श्रेणी के अनुसार फॉर्म चुनकर रिटर्न भरना होता है

By Praveen DwivediEdited By: Published: Sun, 27 May 2018 01:37 PM (IST)Updated: Mon, 28 May 2018 07:06 AM (IST)
ई-फाइलिंग के लिए आइटीआर फॉर्म जारी
ई-फाइलिंग के लिए आइटीआर फॉर्म जारी

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2018-19 (वित्त वर्ष 2017-18) के लिए आयकर रिटर्न के बाकी सभी फॉर्म अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर लांच कर दिए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पिछले पांच अप्रैल को इन फॉर्मो की अधिसूचना जारी की थी। विभाग ने आयकर रिटर्न के सभी फॉर्म पोर्टल पर जारी होने की जानकारी एक बयान के जरिये दी है।

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विभाग पिछले पांच अप्रैल से ही धीरे-धीरे फॉर्म जारी कर रहा है। करदाताओं को अपनी श्रेणी के अनुसार फॉर्म चुनकर रिटर्न भरना होता है। वे उपयुक्त फार्म लांच होने का इंतजार कर रहे थे। सभी करदाताओं को आयकर रिटर्न ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिये ही दाखिल करने हैं। हालांकि कुछ वर्गों को कार्यालय जाकर रिटर्न भरने की छूट दी गई है।

वेतनभोगी करदाताओं को आइटीआर-1 सहज फॉर्म भरना है। सहज फॉर्म 50 लाख रुपये तक वेतन पाने वाले करदाताओं को भरना है। सिर्फ एक आवासीय संपत्ति और एफडी या आरडी से अतिरिक्त होने पर वे इस फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस साल आइटीआर-1 यानी सहज फॉर्म में कर योग्य भत्तों, वेतन के रूप में लाभ और अतिरिक्त सुविधाओं की कीमत का ब्यौरा भी देना होगा। इस बार सभी वेतनभोगी करदाताओं को वेतन का ब्रेकअप अनिवार्य रूप से देना होगा। व्यापारियों को जीएसटी नंबर और कारोबार की जानकारी देनी होगी। गौरतलब है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2018 है, इसमें देरी करने पर आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है।


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