IRDAI: वाहन चलने की दूरी के आधार पर ले सकेंगे बीमा, IRDA ने साधारण बीमा कंपनियों को अतिरिक्त सुविधा देने की अनुमति दी
इरडा ने कहा कि वाहन बीमा की धारणा लगातार उभर रही है। तकनीक के साथ नई युवा पीढ़ी की चुनौतीपूर्ण मांग को पूरा करने की गति काफी तेजी से बढ़ी है। इरडा ने बीमा कंपनियों को अतिरिक्त लाभ और व्यापक सुरक्षा कवर की सुविधाएं पेश करने की अनुमति दे दी।
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। अब वाहन स्वामी अपने वाहन चलने की दूरी के आधार पर मोटर इंश्योरेंस ले सकेंगे। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बुधवार को साधारण बीमा कंपनियों को अतिरिक्त लाभ और व्यापक सुरक्षा कवर की आधुनिक सुविधाएं पेश करने की अनुमति दे दी है। इरडा ने कहा कि यह टेलीमैटिक्स आधारित मोटर बीमा योजनाएं हैं। इसमें प्रीमियम वाहन के उपयोग या गाड़ी चलाने के तरीके पर निर्भर करता है। वाहन बीमा उद्योग में टेलीमैटिक्स ड्राइविंग से संबंधित आंकड़ों पर नजर रखने, उसके भंडारण और अंतरित करने के लिए उपयोगी है। ये आकड़े गाड़ी चलाने के व्यवहार को समझने और उचित वाहन बीमा दरों को तय करने में काम आते हैं। इरडा ने कहा कि वाहन बीमा की धारणा लगातार उभर रही है। तकनीक के साथ नई युवा पीढ़ी की चुनौतीपूर्ण मांग को पूरा करने की गति काफी तेजी से बढ़ी है।
अभी अतिरिक्त सुविधा के तहत होगी बिक्री
इरडा ने अभी बीमा कंपनियों को 'पे एज यू ड्राइव और 'पे हाऊ यू ड्राइव' के तौर पर अतिरिक्त सुविधाएं देने की मंजूरी दी है। साधारण बीमा कंपनियां मोटर ओन डैमेज के साथ इन उत्पादों की बिक्री कर सकती हैं। यह वाहन बीमा माडल पालिसी धारकों को अपनी बीमा पालिसी को एक सीमा तक अपने हिसाब से तय करने की अनुमति देता है। इससे प्रीमियम को कम करने में मदद मिलती है। साथ ही इरडा ने एक ही मालिक के कई वाहनों के लिए 'फ्लोटर' नीति की भी अनुमति भी दी है। यह एकल वाहन बीमा योजना है जिसमें कई वाहन शामिल होते हैं।
ज्यादा वाहन वालों को मिलेगा फायदा
पालिसीबाजार डाट काम के मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल्स हेड अश्विनी दुबे का कहना है कि कोविड के बाद कई ग्राहक नियम रूप से अपने वाहन नहीं चला पा रहे हैं। इसके बावजूद वे वाहन निर्माण वर्ष और माडल के आधार पर वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करते हैं। इरडा के नए नियमों से उन ग्राहकों को फायदा होगा जिनके पास एक से ज्यादा वाहन हैं और वे ज्यादा सफर नहीं करते हैं।
उदाहरण से समझें कैसे मिलेगा फायदा
अगर एक व्यक्ति प्रतिमाह अपनी कार 200-300 किमी चलाता है। जबकि दूसरा व्यक्ति अपनी कार 1200-1500 किमी प्रतिमाह चलाता है। मौजूदा नियमों में दोनों को वाहन निर्माण वर्ष और माडल के आधार पर समान प्रीमियम देना होता है। 'पे-एज-यू-ड्राइव' माडल के तहत समान प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा।
जागरण ने पहले ही दे दी थी जानकारी
दैनिक जागरण ने इरडा की कार चलाने के आधार पर बीमा उत्पाद पेश करने की योजना की जानकारी 25 जून के अंक में दे दी थी। बीमा दायरा बढ़ाने के लिए इरडा इंश्योरेंस क्षेत्र में कई बदलावों की तैयारी कर रहा है।