कोरोना के इलाज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के निपटान में नहीं होगी देरी, IRDAI का सर्कुलर
IRDAI ने सभी बीमा नियामक कंपनियों को अपने थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स को उचित गाइडलाइन जारी करने को कहा है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। बीमा नियामक IRDAI ने स्वास्थ्य बीमा कंपनियों से कहा है कि कोरोनावायरस के इलाज के लिए अस्पताल की ओर से ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट मिलने के दो घंटे के भीतर उन्हें अपने नेटवर्क हॉस्पिटल में कैशलेस उपचार को लेकर फैसला करना होगा। नियामक ने यह सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के निपटान में देरी से कोरोनावायरस से जुड़े मामले में इलाज में देर ना हो। IRDAI ने कहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को अंतिम बिल और लास्ट नेसेसरी रिक्वायरमेंट मिलने से दो घंटे के भीतर डिस्चार्ज को लेकर अपना निर्णय अस्पताल को बताना होगा।
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है, ''कोविड-19 की वजह से उत्पन्न मौजूदा परिस्थितियों एवं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव को कम करने के लिए सभी बीमा कंपनियों को हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े क्लेम का निपटान बहुत त्वरित तरीके से करना होगा।''
बीमा नियामक ने सभी बीमा नियामक कंपनियों को अपने थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स को उचित गाइडलाइन जारी करने को कहा है।
वित्त मंत्रालय ने देशभर में लागू लॉकडाउन को देखते हुए हाल में हेल्थ और मोटर इंश्योरेंस की रिन्युअल की तारीख को बढ़ाकर 15 मई कर दिया था ताकि बीमा पॉलिसी लेने वालों को असुविधा ना हो। इसका मतलब है कि अगर आपके मोटर या हेल्थ इंश्योरेंस की रिन्यूअल की तारीख 25 मार्च से तीन मई के बीच थी, तो वह पॉलिसी अब 15 मई तक वैध रहेगी।
वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में ट्वीट कर कहा था, ''कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जिन पॉलिसीहोल्डर्स के हेल्थ और मोटर (थर्ड पार्टी) इंश्योरेंस का रिन्यूअल होना था, उनकी परेशानियों को कम करने के लिए सरकार ने एक अधिसूचना जारी किया है। इसके बाद पॉलिसीधारक अपनी पॉलिसी के रिन्यूअल के लिए 15 मई तक भुगतान कर पाएंगे।''