कोरोना के इलाज के लिए छोटी अवधि की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ला सकती हैं कंपनियां, IRDAI ने दी मंजूरी
छोटी अवधि की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर IRDAI की ओर से जारी ये दिशा-निर्देश 31 मार्च 2021 तक लागू रहेंगे।
नई दिल्ली, पीटीआइ। देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीमा नियामक IRDAI ने स्वास्थ्य एवं साधारण बीमा कंपनियों को कम अवधि की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ऑफर करने की अनुमति दे दी। इस तरह की बीमा पॉलिसी से कोरोनावायरस संक्रमण के खिलाफ स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलेगा। IRDAI की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि कोविड-19 से जुड़ी स्थिति में समाज के विभिन्न तबके के लोगों को इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ इस बात पर गौर किया गया है कोविड-19 बीमारी के लिए कवर उपलब्ध कराने वाली कम अवधि की इंश्योरेंस पॉलिसी वक्त की जरूरत है।
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने कहा कि सभी इंश्योरेंस कंपनियों (जीवन, साधारण और स्वास्थ्य) को दिशा-निर्देश के मुताबिक कोविड-19 के लिए कम अवधि की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने की अनुमति दी जाती है।
विनियामक ने कहा है, ''छोटी अवधि की बीमा पॉलिसी न्यूनतम तीन माह और अधिकतम 11 माह के लिए जारी की जा सकती है।''
हालांकि, तीन माह से कम अवधि की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की इजाजत नहीं दी गई है। IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों को छोटी अवधि का समावेशी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट पेश करने को कहा है। नियामक ने कहा है कि इस तरह की पॉलिसी में वेटिंग पीरियड 15 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए।
छोटी अवधि की पॉलिसी को लेकर IRDAI की ओर से जारी ये दिशा-निर्देश 31 मार्च, 2021 तक लागू रहेंगे। दिशा-निर्देशों के मुताबिक एक साल से कम अवधि की पॉलिसी को शॉर्ट-टर्म हेल्थ पॉलिसी कहा जा सकता है।
सर्कुलर में कहा गया है कि शॉर्ट-टर्म पॉलिसी को व्यक्तिगत एवं समूह उत्पाद के रूप में पेश किया जा सकता है।