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भारतीय नागरिकों को विदेश से लौटकर कस्टम को देनी होगी नोटों की सूचना

एनआरआई और अन्य भारतीय नागरिकों को विदेश से लौटने के बाद हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों को बंद हो चुके 500 व 1000 रुपये के नोट दिखाने होंगे

By Surbhi JainEdited By: Published: Tue, 03 Jan 2017 10:18 AM (IST)Updated: Tue, 03 Jan 2017 10:21 AM (IST)
भारतीय नागरिकों को विदेश से लौटकर कस्टम को देनी होगी नोटों की सूचना

नई दिल्ली (जागरण ब्यूरो)। अप्रवासी भारतीय (एनआरआई) और अन्य भारतीय नागरिकों को विदेश से लौटने के बाद हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों को बंद हो चुके 500 व 1000 रुपये के नोट दिखाने होंगे और इसकी घोषणा करते हुए निर्धारित फार्म पर मुहर लगवानी होगी। तभी वे भारतीय रिजर्व बैंक में ये नोट जमा कर सकेंगे।

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नौ नवंबर से 30 दिसंबर के बीच 50 दिनों के दौरान विदेश रहे भारतीयों को 31 मार्च तक पुराने नोट बंद करने की अनुमति दी गई है। अप्रवासी भारतीय अगले छह महीनों में यानी 30 जून तक पुराने नोट आरबीआइ के मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और नागपुर कार्यालय में जमा कर सकेंगे। वित्त मंत्रलय ने अधिसूचना जारी करके कहा कि ऐसे जमाकर्ताओं को डिक्लेरेशन फार्म भरकर बंद नोट आरबीआइ के निर्धारित कार्यालयों में तय समय के भीतर जमा कराने होंगे। इसके लिए एक पेज का फार्म भी तैयार किया गया है। अधिकारी फार्म पर मुहर लगाने से पहले नोटों की संख्या और मूल्य की पुष्टि करनी होगी।

भारतीय नागरिकों के लिए पुराने नोट वापस करने की कोई सीमा तय नहीं है लेकिन अप्रवासी भारतीय सिर्फ 25 हजार रुपये तक ही जमा कर सकेंगे। नेपाल, भूटान, पाकिस्तान व बांग्लादेश में रहने वाले भारतीयों को इस दौरान नोट जमा करने की सुविधा नहीं है।


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