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    Indian Railways Rules: इतने घंटे की देरी पर चलती है ट्रेन तो मिलता है पूरा रिफंड, अकाउंट में आसानी से आ जाता है पैसा वापस

    By Priyanka KumariEdited By: Priyanka Kumari
    Updated: Tue, 16 Jan 2024 01:57 PM (IST)

    Indian Railways उत्तर भारत में ठंड की वजह से रेल यात्रा पर असर पड़ रहा है। कई ट्रेन कैंसिल या लेट हो रही है। ऐसे में भारतीय रेलवे यात्रियों को ट्रेन ल ...और पढ़ें

    इतने घंटे की देरी पर चलती है ट्रेन तो मिलता है पूरा रिफंड

    बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय रेलवे का नेटवर्क काफी बड़ा है। ऐसे में भारतीय रेलवे यात्रियों को कई तरह की सुविधा देते हैं। वर्तमान में उत्तर भारत में ठंड की मार से रेलवे के साथ हवाई सफर पर भी असर देखने को मिल रहा है।

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    देश में कई ट्रेन देरी से चल रही है या फिर कैंसिल हो रही है। ऐसे में भारतीय रेलवे यात्रियों को एक खास अधिकार देता है जिसके तहत वह आसानी से ट्रेन टिकट पर पूरा रिफंड ले सकते हैं।

    ट्रेन से सफर करने वाले कई यात्रियों को इस अधिकार के बारे में नहीं पता होता है। भारतीय रेलवे ट्रेन के लेट होने पर यात्री को पूरा पैसा वापस करती है। इसके लिए भारतीय रेलवे की कुछ शर्ते होती है। चलिए, आज हम भारतीय रेलवे के इस नियम के बारे में बताते हैं।

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    कब मिलता है रिफंड

    देश में करोड़ो लोग रोज ट्रेन से सफर करते हैं। वर्तमान में ठंड की वजह से उत्तर भारत की कई ट्रेन लेट से चल रही है। इस वजह से कई यात्री को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि भारतीय रेलवे ट्रेन को समय से चलाने के लिए कदम उठा रही है।

    अगर आप भी ट्रेन से सफर करने वाले हैं और आपकी ट्रेन लेट हो जाती है तो आप आसानी से अपनी टिकट का पूरा रिफंड ले सकते हैं। भारतीय रेलवे के नियम के अनुसार ट्रेन के लेट होने पर यात्री रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं।

    ट्रेन अगर 3 घंटे से ज्यादा लेट है तब ही यात्री रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। वहीं, कंफर्म तत्काल टिकट को कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं दिया जाता है।

    अगर ट्रेन 3 घंटे की देरी से चल रही है और आप यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो रिफंड क्लेम करके पूरी राशि वापस ले सकते हैं। रिफंड क्लेम के लिए आपको टिकट डिपॉजिट रसीद (Ticket Deposit Receipt) फाइल करनी होगी।

    आप टीडीआर (TDR) आईआरसीटीसी (IRCTC) के अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा आप टिकट काउंटर पर भी जाकर टिकट सरेंडर कर सकते हैं। जिसके बाद आपको पूरा रिफंड मिल जाएगा।

    आपको बता दें कि रिफंड वापस मिलने में कम से कम 90 दिनों का समय लगता है।

    कैसे फाइल करें टीडीआर

    • आपको सबसे पहले IRCTC के वेबसाइट पर लॉग-इन करना है।
    • इसके बाद आप ‘Services’ के टैब में "File Ticket Deposit Receipt (TDR)" को सेलेक्ट करें।
    • अब आप My Transactions में जाकर "File TDR" पर क्लिक करें।
    • इसके बाद आपके क्लेम रिक्वेस्ट रेलवे को भेजा जाएगा।
    • रिफंड की राशि उसी बैंक अकाउंट में आएगी, जिस अकाउंट से टिकट बुक हुई है।  

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