Move to Jagran APP

टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की सीमा दोगुनी होकर 20 लाख हुई, इन्हें होगा फायदा

श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने एक बयान में कहा कि इस कदम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उन कर्मचारियों तथा अन्य को लाभ होगा जो ग्रेच्युटी कानून 1972 के दायरे में नहीं आते हैं

By Praveen DwivediEdited By: Published: Fri, 08 Mar 2019 09:59 AM (IST)Updated: Fri, 08 Mar 2019 03:11 PM (IST)
टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की सीमा दोगुनी होकर 20 लाख हुई, इन्हें होगा फायदा

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। श्रम मंत्रालय ने गुरुवार को जानकारी दी है कि कर मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। इस कदम से उन कर्मचारियों को फायदा होगा जो कि ग्रेच्युटी भुगतान कानून, 1972 के दायरे में नहीं आते हैं।

loksabha election banner

श्रम मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, ‘‘वित्त मंत्रालय ने आयकर कानून, 1961 की धारा 10 (10) (तीन) के तहत ग्रेच्युटी के लिए आयकर छूट सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है।’’ श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने एक बयान में कहा कि इस कदम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उन कर्मचारियों तथा अन्य को लाभ होगा जो ग्रेच्युटी कानून, 1972 के दायरे में नहीं आते हैं। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का शुक्रिया अदा भी किया।

ग्रेच्युटी कानून, 1972 के अंतर्गत ग्रेच्युटी की सीमा में इजाफा पहली बार किया गया है, जिसमें नियोक्ता की आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों को भुगतान करने एवं कर्मचारियों को सैलरी देने की क्षमता को ध्यान में रखा गया है। सरकारी तथा संगठित क्षेत्र में काम करने वाले तथा ग्रेच्युटी कानून के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिये पहले ही कर मुक्त ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये की जा चुकी है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.