प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में कर सकते हैं पुराने 500 और 1,000 रुपए के नोट का इस्तेमाल
पीएमजीकेवाई 2016 के तहत घोषित आय पर टैक्स् और जुर्माने का भुगतान करने के लिए 500 और 1,000 रुपए के प्रतिबंधित नोट का उपयोग 30 दिसंबर तक किया जा सकता है
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) 2016 के तहत घोषित आय पर टैक्स् और जुर्माने का भुगतान करने के लिए 500 और 1,000 रुपए के प्रतिबंधित नोट का उपयोग 30 दिसंबर तक किया जा सकता है। यह जानकारी आयकर विभाग ने दी है।
पीएमजीकेवाई 2016 कालेधन का खुलासा करने के लिए पेश की गई है। कालाधन जमा करने वालों को सरकार ने आखिरी मोहलत दी है। ऐसे लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) आठ नवंबर के बाद उनके खाते में जमा की गयी अघोषित राशि का खुलासा कर 30 प्रतिशत, टैक्स, 10 प्रतिशत पेनाल्टी और कर राशि का 33 प्रतिशत सैस देकर बच सकेंगे
वित्त मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा है कि पीएमजीकेवाई के तहत टैक्स , सरचार्ज, जुर्माने के भुगतान और जमा के लिए 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोट का उपयोग किया जा सकता है।
पीएमजीकेवाई के तहत दें जानकारी
पीएमजीकेवाई के तहत अघोषित धनराशि का खुलासा 17 दिसंबर से लेकर अगले साल 31 मार्च तक किया जा सकेगा। अगर कोई व्यक्ति पीएमजीकेवाई के तहत अपनी अघोषित आय का खुलासा नहीं करता है और आयकर की जांच के दौरान उस पर कालाधन पकड़ा जाता है तो सरकार उससे 77.25 प्रतिशत टैक्स और जुर्माना वसूलेगी साथ ही उसके खिलाफ अभियोग भी चलेगा।
अगर उस व्यक्ति ने पीएमजीकेवाई या आयकर रिटर्न में खुलासा नहीं किया है तो उस पर 10 प्रतिशत पेनाल्टी अतिरिक्त लगेगी। राजस्व सचिव हसमुख अढिया के अनुसार नोटबंदी के बाद जिन लोगों ने भी 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोट के रूप में अघोषित राशि जमा की है, वे अगर पीएमजीकेवाई के तहत खुलासा करते हैं तो उन पर मुकदमा नहीं चलेगा। सरकार ने कराधान कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2016 के जरिए पीएमजीकेवाई शुरु की है। हाल ही में लोक सभा ने इस विधेयक को पारित किया जिसके बाद राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी।