आयकर विभाग ने 1.38 करोड़ लोगों को जारी किया 1,44,328 करोड़ रुपये से ज्यादा का रिफंड, जानें चेक करने की पूरी प्रक्रिया
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने 1 अप्रैल से 20 दिसंबर की अवधि के दौरान 1.38 करोड़ से भी ज्यादा करदाताओं को 144328 करोड़ रुपये से अधिक की वापसी की है। आयकर विभाग ने बताया कि 13535261 मामलों में 49194 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड जारी किया गया है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने 1 अप्रैल से 20 दिसंबर की अवधि के दौरान 1.38 करोड़ से भी ज्यादा करदाताओं को 1,44,328 करोड़ रुपये से अधिक की वापसी की है। आयकर विभाग ने बताया कि 1,35,35,261 मामलों में 49,194 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड जारी किया गया है और 2,11,932 मामलों में 95,133 करोड़ रुपये का कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड जारी किया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने आधिकारिक ट्विटर पर इस बात की जानकारी उपलब्ध कराई है। आयकर विभाग ने ट्वीट करते हुए यह बताया है कि, "सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने 1 अप्रैल से 20 दिसंबर की अवधि के दौरान 1.38 करोड़ से भी ज्यादा करदाताओं को 1,44,328 करोड़ रुपये से अधिक का रिटर्न जारी किया है। इसमें 1,35,35,261 मामलों में 49,194 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड और 2,11,932 मामलों में 95,133 करोड़ रुपये का कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड जारी किया गया है।"
CBDT issues refunds of over Rs. 1,44,328 crore to more than 1.38 crore taxpayers from 1st Apr,2021 to 20th December,2021. Income tax refunds of Rs. 49,194crore have been issued in 1,35,35,261 cases &corporate tax refunds of Rs. 95,133crore have been issued in 2,11,932cases(1/2)
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 22, 2021
एक दूसरे ट्वीट में जानकारी देते हुए आयकर विभाग ने यह भी बताया कि, "इसमें असेसमेंट इयर 2021-22 का 99.75 लाख रिफंड शामिल हैं, जो कि 20,451.95 करोड़ रुपये का है।" ऐसा देखने को मिलता है कि, लोगों को अपना टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन टैक्स भरने वाले लोग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क की वेबसाइट के जरिए बड़ी आसानी से ऑनलाइन अपने रिफंड स्टेटस को चेक कर सकते हैं। आइये जानते हैं पूरे प्रॉसेस के बारे में।
क्या है पूरा प्रॉसेस
अपने टैक्स रिफंड का स्टेटस जानने के लिए, सबसे पहले आपको, टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क की वेबसाइट https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाना होगा। इसके बाद, आपको पेज पर अपना पैन नंबर दर्ज होगा और जिस साल का रिफंड बाकी है उस साल को बताना होगा। इसके बाद आपको दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपका रिटर्न स्टेटस दिख जाएगा।