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    Income Tax: टैक्सपेयर्स से इन चीजों की उम्मीद करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, समझें अपनी जिम्मेदारी

    By Priyanka KumariEdited By: Priyanka Kumari
    Updated: Tue, 27 Jun 2023 07:00 AM (IST)

    Income Tax Department अगले महीने 30 जुलाई 2023 आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख है। अगर आप इस तारीख तक आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। देश में सभी को टैक्स भरना अनिवार्य है। ये हर भारतीय की जिम्मेदारी होती है। आइए जानते हैं कि हम टैक्सपेयर्स की क्या जिम्मेदारी है?

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    Income Tax Department Law and Rules: Taxpayer Responsibility

     नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Income Tax Department: हर साल इनकम टैक्स विभाग आपके इनकम के आधार पर आपसे टैक्स लेता है। देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है कि वो सही समय पर इनकम टैक्स भरें और अपने इनकम की सारी जानकारी विभाग को दें। देश में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीबीडीटी के जरिये चलाया जाता है। ये वित्त मंत्रालय के रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हिस्सा है। इस विभाग की जिम्मेदारी होती है कि वो भारत में डायरेक्ट टैक्स कानून को सही से लागू करें। इसमें इनकम टैक्स एक्ट भी शामिल है।

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    इनकम टैक्स कई तरह के होते हैं। ऐसे में हर टैक्सपेयर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, और बाकी टैक्स जैसे बिजनेस या प्रॉपर्टी टैक्स को सही समय पर जमा करें। इसी के साथ इनकम टैक्स विभाग टैक्स चोरी जैसे मामलों पर भी नजर रखता है।

    विभाग के पास देश के सभी कार्यालयों और कर्मचारियों का एक बड़ा नेटवर्क होता है। विभाग करदाता को ये सुविधा देता है कि वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। करदाता की देश और विभाग के प्रति कुछ जिम्मेदारी होती है।

    टैक्सपेयर्स की जिम्मेदारी

    • टैक्सपेयर ईमानदारी से पूरी और सही जानकारी ही विभाग को दें।
    • इसी के साथ करदाता टैक्स एक्ट के अंतर्गत ही काम करें। अगर करदाता को कोई परेशानी होती है तो ऐसे में विभाग उनका पूरा साथ देता है।
    • टैक्सपेयर टैक्स कानून के अनुसार ही जानकारी रखें और वहीं जानकारी दें। वो विभाग से कोई भी झूठ ना बोलें।
    • अगर टैक्सपेयर का कोई रिप्रेजेंटेटिव है तब उसे पता होना चाहिए कि रिप्रेजेंटेटिव विभाग को कौन-सी जानकारी दे रहा है।
    • टैक्सपेयर सही समय पर टैक्स का भुगतान करें। वो टैक्स चोरी जैसे संगीन जुर्म ना करें।