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इनकम टैक्स विभाग ने ग्रासिम इंडस्ट्रीज से 5,872 करोड़ मांगे

कंपनी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि इनकम टैक्स उपायुक्त (डीसीआइटी) ने गुरुवार को आदेश जारी किया था जो उसे शुक्रवार को मिला

By Praveen DwivediEdited By: Published: Sun, 17 Mar 2019 01:56 PM (IST)Updated: Sun, 17 Mar 2019 01:56 PM (IST)
इनकम टैक्स विभाग ने ग्रासिम इंडस्ट्रीज से 5,872 करोड़ मांगे
इनकम टैक्स विभाग ने ग्रासिम इंडस्ट्रीज से 5,872 करोड़ मांगे

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने शनिवार को कहा कि इनकम टैक्स विभाग ने उससे 5,872.13 करोड़ रुपये के टैक्स की मांग की है। यह मांग आदित्य बिड़ला नूवो और आदित्य बिड़ला फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ उसके विलय के मामले में की गई है।

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कंपनी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि इनकम टैक्स उपायुक्त (डीसीआइटी) ने गुरुवार को आदेश जारी किया था, जो उसे शुक्रवार को मिला। इसमें लाभांश वितरण कर और ब्याज सहित 5,872.13 करोड़ रुपये की मांग की गई है।

डीसीआइटी ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि डिमर्ड् इकाई का डिमर्जर कानून की धारा 2(19 एए) के अनुरूप नहीं है, इसलिए डिमर्ड्न इकाई के आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड (एबीसीएल) में विलय को देखते हुए एबीसीएल द्वारा ग्रासिम इंडस्ट्रीज के शेयरधारकों को आवंटित किए गए शेयरों के मूल्य को कानून के तहत लाभांश माना जाएगा।

कंपनी ने कहा कि यह आदेश कानूनन तर्कसंगत नहीं है। वह इस आदेश के विरुद्ध जरूरी कदम उठा रही है। कंपनी ने कहा कि डीसीआइटी ने 11 फरवरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। एक मार्च को फिर से नोटिस भेजा गया।


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