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Tata Trusts की 6 संस्थाओं के पंजीकरण रद, आयकर विभाग ने दिया आदेश

आयकर विभाग के मुंबई स्थित प्रधान आयकर आयुक्त कार्यालय ने गुरुवार को ये पंजीकरण रद करने के आदेश दिए।

By Manish MishraEdited By: Published: Sat, 02 Nov 2019 10:54 AM (IST)Updated: Sun, 03 Nov 2019 08:54 AM (IST)
Tata Trusts की 6 संस्थाओं के पंजीकरण रद, आयकर विभाग ने दिया आदेश
Tata Trusts की 6 संस्थाओं के पंजीकरण रद, आयकर विभाग ने दिया आदेश

नई दिल्ली, पीटीआइ। आयकर विभाग ने टाटा ट्रस्ट्स के तहत चलने वाली छह संस्थाओं के पंजीकरण रद कर दिए हैं। इनमें जमशेतजी टाटा ट्रस्ट, आरडी टाटा ट्रस्ट तथा टाटा एजुकेशन ट्रस्ट के नाम भी शामिल हैं। इन संस्थाओं ने वर्ष 2015 में ही अपना पंजीकरण खत्म कराने और किसी तरह का आयकर छूट दावा नहीं करने का फैसला किया था। आयकर विभाग के मुंबई स्थित प्रधान आयकर आयुक्त कार्यालय ने गुरुवार को ये पंजीकरण रद करने के आदेश दिए।

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एक बयान में टाटा ट्रस्ट्स ने कहा कि पंजीकरण वापस करने की कानून प्रदत्त सुविधा का उपयोग ट्रस्ट के सर्वोत्तम हित में किया गया। इस फैसले से ये संस्थाओं ट्रस्ट्स के समक्ष उपलब्ध संसाधनों का परोपकार कार्यो में पूरी तरह उपयोग करने में सक्षम हो सकेंगी। 

हालांकि, आयकर विभाग ने ये पंजीकरण तत्काल प्रभाव से रद किए हैं। लेकिन टाटा ट्रस्ट्स ने कहा कि अपने ही अतीत के निर्णय का ध्यान रखते हुए विभाग वर्ष 2015 से ही पंजीकरण रद करेगा। ट्रस्ट्स ने यह भी स्पष्ट किया कि आयकर विभाग ने उन्हें टैक्स संबंधी कोई नोटिस नहीं भेजा है।

टाटा ट्रस्‍ट्स ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि पंजीकरण लौटाने का निर्णय परमार्थ कार्यों के लिये उपलब्ध संसाधनों को बढ़ाने के मद्देनजर लिया गया है। आयकर के प्रधान आयुक्त के मुंबई कार्यालय के बयान के अनुसार, उसके गुरुवार के आदेश के आधार पर इन ट्रस्‍ट्स का पंजीकरण रद कर किया गया है।


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