Coronavirus Impact: करदाताओं को राहत, टैक्स में छूट से जुड़े इन फॉर्म्स को भरने की मियाद बढ़ी
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने एक आदेश में कहा है कि पिछले वित्त वर्ष में जमा किए गए फॉर्म 15G और 15H इस साल 30 जून तक वैध रहेंगे।
नई दिल्ली, एजेंसियां। आयकर विभाग ने व्यक्तिगत करदाताओं को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। बैंक ने व्यक्तिगत करदाताओं को ब्याज के जरिए होने वाली आय पर टीडीएस से छूट के लिए Form 15G और 15H भरने के लिए समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून, 2020 करने का निर्णय किया है। ऐसे व्यक्तिगत करदाता फॉर्म 15G और 15H भरते हैं, जिनकी आय करयोग्य सीमा से कम होती है। इस फॉर्म के जरिए करदाता ब्याज से होने वाली आमदनी पर टीडीएस कटौती से छूट चाहते हैं। कोरोनावायरस की वजह से लोगों को हो रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए विभाग ने यह निर्णय किया है। आम तौर पर टैक्सपेयर्स अप्रैल में ये फॉर्म बैंक और वित्तीय संस्थाओं को जमा करा देते हैं।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने एक आदेश में कहा है कि पिछले वित्त वर्ष में जमा किए गए फॉर्म 15G और 15H इस साल 30 जून तक वैध रहेंगे। विभाग ने कहा है कि Covid-19 महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था के लगभग सभी सेक्टर्स में सामान्य कामकाज प्रभावित हुआ है। इस वजह से बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं पर भी खासा असर पड़ा है।
CBDT ने कहा है कि कोरोनावायरस से जुड़ी उत्पन्न स्थिति में संभव है कि कुछ लोग समय पर फॉर्म नहीं भर पाएं और इस वजह से कर जवाबदेही नहीं होने के बावजूद टीडीएस कट सकता है।
सीबीडीटी ने कहा है कि लोगों की असली समस्या को कम करने के लिए यह निर्णय किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए फॉर्म 15G या 15H भरा हुआ है तो ये फॉर्म वित्त वर्ष 2020-21 में भी 30 जून, 2020 तक वैध रहेंगे। वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में छूट के लिए फॉर्म 15H भरने की जरूरत होती है।
देश में कोरोनावायरस की वजह से सरकार ने 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की है। इस लॉकडाउन की मियाद 14 अप्रैल तक है।