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PNB घोटाले में NCLT की बड़ी कार्रवाई, कंपनियों की संपत्ति बिक्री पर लगाई रोक

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने 60 से ज्यादा इकाइयों की संपत्ति की बिक्री पर रोक लगा दी है

By Surbhi JainEdited By: Published: Mon, 05 Mar 2018 11:28 AM (IST)Updated: Mon, 05 Mar 2018 11:37 AM (IST)
PNB घोटाले में NCLT की बड़ी कार्रवाई, कंपनियों की संपत्ति बिक्री पर लगाई रोक

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और कई अन्य व्यक्तियों समेत 60 से अधिक इकाइयों की संपत्ति बिक्री पर रोक लगा दी है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के मुताबिक कुछ अन्य कंपनियों समेत नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, पंजाब नेशनल बैंक के कुछ अधिकारियों और उनके 6 सगे-संबंधियों की संपत्तियों और कंपनियों की बिक्री पर रोक लगाई गई है।

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किन कंपनियों पर लगी रोक: इनमें गीतांजलि जेम्स, जिली इंडिया, नक्षत्र ब्रांड्स और फायरस्टार डायमंड जैसी कंपनियां और सोलर एक्सपोर्ट्स व स्टेलर डायमंड जैसी पार्टनरशिप कंपनियों समेत कुल 64 इकाइयों के नाम हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मंत्रालय की ओर से दायर की गई याचिका के संबंध में एक्स पार्टे ऑर्डर पारित किया गया था।

मंत्रालय ने याचिका को आगे बढ़ाया जिसे सेक्शन 221 के विभिन्न प्रावधानों के तहत दायर किया गया था, जो कि कंपनी की परिसंपत्तियों को फ्रीज करने और इसकी जांच करने से संबंधित थी और सेक्शन 222 कंपनियों पर प्रतिभूतियों के लेनदेन पर कोर से संबंधित है।

जिन 64 एंटीटीज के खिलाफ इसे पारित किया गया है उनमें नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, पंजाब नेशनल बैंक के कुछ अधिकारी, कई कंपनियां और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शामिल है। गीतांजलि जेम्स, जिली इंडिया, नक्षत्र ब्रैंड्स और फायरस्टार डायमंड प्रतिबंधित कंपनियों में जबकि पार्टनरशिप कंपनियों में सोलर एक्सपोर्ट और स्टेलर डायमंड शामिल है।

मंत्रालय के अनुसार, यह याचिका एनसीएलटी की मुंबई पीठ के समक्ष 23 फरवरी को आई थी और फिर एक पार्टे ऑर्डर पारित किया गया था।


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