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ITR Filing Mistakes: आयकर रिटर्न भरने में हो गई है कोई चूक तो आसानी से कर सकते हैं सुधार, जानें क्या है प्रक्रिया

अगर आपने मैनुअली आइटीआर भरा है तो उसमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन माध्यम से सुधार नहीं किया जा सकता है। संशोधित आइटीआर का अभिप्राय इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 139(5) के तहत करेक्शन के साथ भरे गए ITR से होता है।

By Ankit KumarEdited By: Published: Mon, 21 Sep 2020 05:37 PM (IST)Updated: Wed, 23 Sep 2020 08:48 AM (IST)
(वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आइटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है।) (प्रतीकात्मक तस्वीर)

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद अगर आपको लगता है कि आपसे ITR भरने में कोई चूक हो गई है या कोई जरूरी चीज भरना रह गया है, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल से एक निश्चित समयावधि के भीतर अपने आइटीआर में सुधार करवा सकते हैं। हालांकि, अगर आपने मैनुअली आइटीआर भरा है तो उसमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन माध्यम से सुधार नहीं किया जा सकता है। संशोधित आइटीआर का अभिप्राय इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 139(5) के तहत करेक्शन के साथ भरे गए ITR से होता है।   

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संशोधित आइटीआर ऑनलाइन भरने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस इस प्रकार हैः 

  • सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर लॉग ऑन करिए।
  • अपने पैन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड के साथ ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें। 
  • 'E-File' मेन्यू पर क्लिक करें और इसके बाद 'Income Tax Return' के लिंक पर क्लिक कीजिए।  
  • Income Tax Return पेज पर आपका पैन नंबर खुद से भरा हुआ आ जाएगा। 
  • अब असेसमेंट ईयर और आइटीआर फॉर्म नंबर चुनें। 
  • अब 'फाइलिंग टाइप' में 'ओरिजिनल/ रिवाइज्ड रिटर्न' के विकल्प को चुनें।
  • इसके बाद 'सबमिशन मोड' में 'Prepare and Submit Online' पर क्लिक कीजिए। 
  • 'जनरल इन्फॉर्मेशन' टैब के अंतर्गत ऑनलाइन आइटीआर फॉर्म में 'Return Filing Section' में 'रिवाइज्ड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(5)' और 'Return Filing Type' में 'Revised' को चुनें। 
  • अब ओरिजिनल आइटीआर में दर्ज 'एकनॉलेजमेंट नंबर' और आइटीआर फाइल करने की तारीख को चुनें। 
  • अब संबंधित जानकारी को भरें और उसके बाद उसमें सुधार करें तथा ITR को सबमिट कर दीजिए।  
  • रिटर्न को ई-वेरिफाई करिए। 

Income Tax Return को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वेरिफाई करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार हैः

Aadhaar OTP के जरिएः आइटीआर फाइल करने के लिए आधार को पैन से लिंक करना आवश्यक होता है। ऐसे में टैक्सपेयर्स ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग-इन करने के बाद 'जेनरेट आधार ओटीपी' पर क्लिक कर सकते हैं। अब आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा। यह ओटीपी केवल 10 मिनट के लिए वैलिड होगा। आइटीआर को वेरिफाई करने के लिए निर्दिष्ट स्थान पर ओटीपी डालें। इसके बाद आपको पंजीकृत इमेल आइडी पर एकनॉलेजमेंट प्राप्त होगा।

E-Filling Portal के जरिए जेनरेट किए गए EVC के माध्यम सेः अगर आपकी आय पांच लाख रुपये से कम है तो आप ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए अपना आइटीआर वेरिफाई कर सकते हैं।


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